March 15, 2026

2004 के एचसीएस अधिकारी नहीं हटेंगे, नोटिस जारी

Faridabad/Alive News: वर्ष 2024 बैच के एचसीएस अधिकारियों को हरियाणा सरकार ने सेवा समाप्त करने का नोटिस दिया था। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने मामले में यथास्थिति के निर्देश जारी रखे हैं। फिलहाल, इन अधिकारियों को राहत जारी है।

शुक्रवार को हाईकोर्ट ने इस मामले में 5 मई के लिए अगली सुनवाई तय की है। एचसीएस के अधिकारियों को उनकी 6 साल की नियमित सेवा के बावजूद हटाने के लिए 27 नवंबर 2021 को नोटिस जारी किया गया था। याचिका में कहा गया है कि उन को हटाना हाईकोर्ट के 27 फरवरी 2016 के आदेश का उल्लंघन है। फरवरी 2016 में खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की नियुक्ति के लिए आदेश जारी किए थे।

नौकरी से निकालने के लिए जारी किया गया। नोटिस ने केवल अवैध है हाईकोर्ट के आदेशों की अनदेखी हुई है उनकी सेवा किस आधार पर समाप्त कर सकती है।