October 4, 2024

सरकार ने जीपीएस की तय की लिमिट, पांच लाख से अधिक राशि पर देना होगा कर

Chandigarh/Alive News: हरियाणा सरकार ने अब कर्मचारियों को जीपीएस में राशि जमा कराने की लिमिट तय कर दी है। अब कर्मचारियों और अधिकारियों की पांच लाख तक की राशि ही आयकर फ्री होगी। कोई अधिकारी साल में इससे अधिक राशि जमा कराता है तो लिमिट से अधिक जमा कराई गई राशि टैक्स के दायरे में आएगी।

हरियाणा के वित्त सचिव ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है। इससे पहले हरियाणा में जीपीएस में राशि जमा कराने को लेकर कोई लिमिट तय नहीं थी। सरकार की संज्ञान में आया कि कई अधिकारी और कर्मचारी आयकर से बचने के लिए हर माह मोटी रकम जीपीएस में जमा कराते हैं। जीपीएफ में राशि पर टैक्स नहीं है और इस पर 8% से अधिक व्यास किया जाता है। पहले जीपीएस में जमा कितनी ही राशि पर टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब सरकार ने प्रावधान कर दिया है कि 1 वित्त वर्ष में कर्मचारी पांच लाख की राशि जमा कर आता है तो वह टेक्स्ट फ्री रहेगा।