April 26, 2024

जिला के 22 क्षेत्र माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित

Palwal/Alive News: उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि जिला के नगर परिषद पलवल व होडल तथा नगर पालिका हथीन और खंड पलवल, पृथला, होडल, बडौली, हसनपुर व हथीन के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 22 कोविड-19 पॉजीटिव केस मिलने पर संक्रमित व्यक्तियों के निवास स्थान की गलियों आदि संबंधित क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। जारी आदेशानुसार वार्ड नंबर-2 कैलाश नगर, नया गांव, वार्ड नंबर-13 न्यू कॉलोनी, वार्ड नंबर-22 शेखपुरा कॉलोनी, वार्ड नंबर-24 पंचवटी कॉलोनी, हथीन, गांव घर्रोट, अलावलपुर, सोलडा, बडौली, अकबरपुर डकोरा, रसूलपुर, बाता, कारना, पातली कला, होडल, कोंडल, बहीन, मर्रोली, दूधौला, दीघोट में कोविड-19 पॉजीटिव केस मिलने पर संक्रमित व्यक्तियों के निवास स्थान की गलियों आदि संबंधित क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है।

जिला कंटेनमेंट प्लान के प्रोटोकॉल के अनुसार इन क्षेत्रों में आवाजाही नियंत्रित कर दी गई है। साथ ही कोविड-19 संक्रमण से क्षेत्रवासियों के बचाव के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उपायुक्त के जारी आदेशों के तहत इन क्षेत्रों में पॉजीटिव केस मिलने पर कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए पर्याप्त आशा व आंगनवाड़ी वर्कर की टीमें डोर टू डोर स्क्रीनिंग व थर्मल स्कैनिंग करेंगी। कंटेनमेंट जोन व बफर जोन के क्षेत्रों को पूर्णतया सेनेटाइज करने का कार्य संबंधित बीडीपीओ व नगर परिषद अथवा नगर पालिका की ओर से किया जाएगा।

एक आंगनवाड़ी सुपरवाइजर तथा संबंधित क्षेत्र की सीडीपीओ की निगरानी में यह कार्य होगा। इसके अतिरिक्त नागरिक अस्पताल पलवल में कंट्रोल रूम स्थापित किया हुआ है तथा नोडल अधिकारी डा. नवीन गर्ग को इसका इंचार्ज नियुक्त किया हुआ है। निर्धारित किए गए माइक्रो कंटेनमेंट व बफर जोन के लिए संबंधित उपमंडल के एसडीएम ओवरऑल मजिस्ट्रेट होंगे। स्वास्थ्य विभाग के मानक प्रोटोकोल अनुसार सिविल सर्जन कंटेनमेंट प्लान का विवरण तैयार करेंगे।

इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग की ओर से ऐम्बुलेंस, अन्य पैरामैडिकल स्टॉफ व बीमार लोगों के स्वास्थ्य की जांच के लिए मोबाइल चैकअप वैन सहित कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए सभी आवश्यक कार्य किए जाएंगे .कंटेनमेंट प्लान के अनुरूप एस.ओ.पी. की हिदायतों की पालना करते हुए सभी विभाग अपने-अपने कार्य करेंगे। इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारी व कर्मचारी के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी।