May 1, 2024

पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भाजपा जिलाध्यक्ष ने किया स्वागत

फरीदाबाद : हरियाणा पंचायती राज संशोधन कानून 2015 पर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए हरियाणा सरकार के पक्ष में जो फैसला सुनाया है वह सरकार की एक उपलब्धि है और इसका हम स्वागत करते हुए यह विचार भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अजय गौड ने प्रैस को जारी विज्ञप्ति में है।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जबसे सत्ता संभाली है, ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित किया है, जिससे देश व प्रदेश के लोगों को लाभ मिलें और उसी में पंच-सरपंच के चुनावों में लिये गये एक सकारात्मक निर्णय थे। जिस पर आज उच्चतम न्यायलय ने भी मोहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा का सदैव यही प्रयास रहा है कि अनुशासत्मक, सही व ईमानदार बनकर कार्य करे और जो भी प्रतिनिधि सरकार में कार्य करे वह किसी भी तरह से कमजोर ना हो और उसके लिए शिक्षा का होना अनिवार्य था।

जिस पर आज उच्चतम न्ययालय ने काफी सोच विचार कर अपनी सहमति जता दी है। गौड ने कहा कि पंच-सरपंच पद के उम्मीदवार अगर शिक्षित होगे तो अवश्य ही वह अपने क्षेत्र, गांव का विकास करा सकता है। इसीलिए इस निर्णय पर समस्त जिला फरीदाबाद कार्यकारिणी उच्चतम न्यायायल का आभार जताते हैं।