November 23, 2024

दिल्‍ली कोर्ट ने उबेर कैब ड्राइवर को दोषी करार दिया

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नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल उबेर कैब के एक चालक द्वारा 25 साल की एक महिला के कथित बलात्कार के मामले में मंगलवार को फैसला सुना दिया। इस केस में आरोपी ड्राइवर शिव कुमार यादव को दोषी करार दिया है। इस मामले में 23 अक्‍टूबर को सजा का ऐलान होगा।

गौर हो कि इस मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कावेरी बवेजा ने सात अक्तूबर को इस मामले में दोनों पक्षों से अंतिम दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। अभियोजन के अनुसार, यह घटना पिछले साल पांच दिसंबर की है जब गुडगांव में एक कंपनी में काम करने वाली पीड़ित इंद्रलोक स्थित अपने घर वापस आ रही थी। आरोपी चालक शिवकुमार यादव को सात दिसंबर 2014 को मथुरा से गिरफ्तार किया गया था और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

विशेष लोक अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने इससे पहले कहा था कि अगर पीड़ित की गवाही भरोसे लायक हो तो केवल इसी के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि इस मामले में यादव को दोषी ठहराने के लिए रिकार्ड में पर्याप्त सबूत हैं और अभियोजन के 28 गवाहों में से किसी ने भी पुलिस के मामले के विरोधाभासी बात नहीं की। यादव की ओर से पेश अधिवक्ता डीके मिश्र ने दलील दी थी कि अभियोजन की कहानी में कई विरोधाभास हैं और उन्होंने आरोप लगाया कि उनके मुवक्किल को फंसाने के लिए पीड़ित के बयान और झूठे सबूतों की साजिश रची गई।