Lucknow/Alive News : यूपी में कोविड महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत उपस्थिति की रोस्टर व्यवस्था लागू रहेगी। लेकिन दिव्यांग व गर्भवती महिलाओं को ही घर से ही कार्य करने की छूट दी गई है और आवश्यकता होने पर उन्हें ऑफिस बुलाया जाएगा।
मिली जानकारी के अनुसार समूह ख, ग व घ के कार्मिकों के लिए रोस्टर व्यवस्था लागू रहेगी। उल्लेखनीय है कि मंगलवार को जारी आदेश में गर्भवती महिलाओं व दिव्यांग कर्मचारियों को घर से काम करने की छूट दिए जाने व शेष व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू होने का उल्लेख होने से भ्रम की स्थिति बनी थी। जिसे अपर मुख्य सचिव ने बुधवार ने स्पष्ट कर दिया।