Palwal/Alive News : उपायुक्त कृष्ण कुमार ने बताया कि नियम 134-के तहत शैक्षणिक सत्र 2021-22 में कक्षा दूसरी से कक्षा 8वीं तथा कक्षा 9वीं व कक्षा 11वीं में ईडब्ल्यूएस व बीपीएल परिवारों के छात्रों के लिए दाखिले आनलाईन किए जा रहे है। उन्होंने बताया कि नियम 134-ए के तहत विद्यालय में प्रवेश हेतु आगामी 24 नवंबर 2021 तक ऑनलाइन पंजीकरण किए जा सकेंगे।
उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि नियम 134-ए के तहत दाखिले के लिए दूसरी कक्षा से 8वीं कक्षा और कक्षा 9वीं व कक्षा 11वीं में आवेदन करने के लिए पात्रता निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2006 से 1 अप्रैल 2016 के बीच पैदा हुए बच्चें दूसरी कक्षा से 8वीं कक्षा के लिए पात्र होंगे। इसी प्रकार 1 अप्रैल 1999 से 1 अप्रैल 2009 के बीच जन्म तिथि वाले बच्चें कक्षा 9वीं व 11वीं कक्षा के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। उपायुक्त ने बताया कि 10वीं व 12वीं कक्षा में कोई भी प्रवेश नहीं लिया जाएगा। वर्तमान में हरियाणा में पढ़ रहे बच्चें, जिनके पास हरियाणा का विद्यार्थी पंजीकरण संख्या (एसआरएन) है केवल वही विद्यार्थी नियम 134-ए के तहत प्रवेश के लिए पात्र होंगे।
जिन विद्यार्थियों के परिवार के सभी स्त्रोतो से वार्षिक आय 2 लाख रुपए अथवा इससे कम हो वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवदेन कर सकते हैं तथा देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चे भी आवेदन करने के पात्र होंगे। नियम 134-ए के तहत प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी के पास पिछले स्कूल का विद्यालय छोडने का प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चे भी वैध बीपीएल राशन कार्ड के साथ आवेदन करने के पात्र होंगे।
उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा शिक्षा नियम 134-ए के तहत निजी विद्यालयों में 10 प्रतिशत सीटें नि:शुल्क शिक्षा के लिए आरक्षित हैं। प्रवेश पाने के लिए श्रेणी प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, अभिभावक प्रमाण, निवास प्रमाण आदि दस्तावेजों का होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट https://134a-hr.in/ और सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर-011-411-82977 से संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।