Faridabad/Alive News: शहर को स्वच्छ और प्रदूषणमुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से नगर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों पर कूड़ा-करकट फैलाने तथा ठोस कचरे को अनाधिकृत स्थानों पर डंप करने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब भारी जुर्माना लगाया जाएगा।
आयुक्त खड़गटा ने बताया कि सड़क पर कूड़ा फेंकने वालों पर पहली बार 5,000 रुपये और दूसरी बार 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं, बल्क वेस्ट फैलाने वालों पर पहली बार 25,000 रुपये और दोबारा पकड़े जाने पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों की अनुपालना करते हुए निगम आयुक्त ने सभी जोन के ज्वाइंट कमिश्नर, एसडीओ, जेई, वरिष्ठ सफाई निरीक्षक, सफाई निरीक्षक, सहायक सफाई निरीक्षक और सुपरवाइजरों को सड़कों पर कूड़ा फैलाने वालों के खिलाफ चालान करने और जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत किया है।
नगर निगम के स्पेशल सैनिटेशन ऑफिसर एवं जॉइंट कमिश्नर (एस.बी.एम.) एशवीर सिंह ने बताया कि एनजीटी ने हरियाणा राज्य में ठोस कचरे की डंपिंग पर सख्त रुख अपनाया है। अब सड़कों के किनारे, नदियों, नालों, तालाबों, पंचायत या राजस्व भूमि, पीडब्ल्यूडी या अन्य प्राधिकरणों की भूमि पर किसी भी प्रकार का कचरा फैलाना या डंप करना कानूनी अपराध माना जाएगा।
उन्होंने कहा कि निगम ने हर प्रकार के कचरा फैलाने वालों, बल्क वेस्ट जनरेटरों और कंसेशनरी एजेंसियों पर भी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि एनजीटी के दिशा-निर्देशों की सख्ती से पालना की जाएगी, और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने नागरिकों से अपील की कि वे अपने आसपास सफाई बनाए रखें और कचरा निर्धारित स्थानों पर ही डालें ताकि फरीदाबाद शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने में सभी का योगदान सुनिश्चित हो सके।

