March 7, 2026

सूरजकुंड मेले में बच्चों से भीख व करतब पर पूर्ण प्रतिबंध

Faridabad/Alive News: सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय क्राफ्ट मेला–2026 के दौरान बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए गए हैं। हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देशानुसार मेला परिसर व उसके आसपास बच्चों द्वारा भीख मांगने या खतरनाक करतब दिखाने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी।

मेला प्रवक्ता ने बताया कि यदि कोई बच्चा ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो बाल कल्याण समिति व जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 व बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत तत्काल कार्रवाई की जाएगी। मेला प्रशासन, पुलिस व ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मियों को इस पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि बच्चों से भीख मंगवाना या काम के लिए मजबूर करना दंडनीय अपराध है। ऐसी किसी भी घटना की सूचना 1098, 112 या गेट नंबर-2 पर स्थित बाल अधिकार आयोग के स्टॉल पर देने की अपील की गई है।