Faridabad/Alive News: हरियाणा शिक्षा विभाग ने शिक्षा नियमावली की शर्तों की पूरा ना करने वाले अस्थाई मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को आगे एक्सटेंशन देने से मना कर दिया है और इन स्कूलों में पढ़ाई कर रहे छात्रों को नजदीक के सरकारी स्कूलों में दाखिला कराने के आदेश जिला शिक्षा अधिकारी को दिए हैं।
हरियाणा अभिभावक एकता मंच के प्रदेश महासचिव कैलाश शर्मा व लीगल एडवाइजर एडवोकेट बी एस बिरदी ने बताया कि सरकार ऐसे स्कूलों को पिछले 9 साल से लगातार एक साल की एक्सटेंशन देती आ रही है। मंच ने अभिभावकों से अपील की है कि वे आगामी शिक्षा सत्र 2024-25 में अपने बच्चों का दाखिला सरकारी मॉडल संस्कृति विद्यालयों में कराएं अगर वह अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़ाना चाहते हैं तो उनका दाखिला स्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों में ही कराएं।
मंच ने मुख्यमंत्री और प्रदेश के शिक्षा मंत्री से मांग की है कि सीबीएसई के जो स्कूल हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और सीबीएसई व हरियाणा शिक्षा नियमावली के नियम कानूनों का उल्लंघन करके छात्र व अभिभावकों का आर्थिक और मानसिक शोषण कर रहे हैं उनके खिलाफ भी उचित कार्रवाई की जाए।