November 15, 2024

कोर्ट ने ‘नीट’ पर लटक रही, ऐज की तलवार को किया साइड

New Delhi/Alive News : दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय पात्रता एवं प्रवेश परीक्षा (नीट) को लेकर जारी की गई सीबीएसई की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। छह मई को होने वाली परीक्षा के लिए बोर्ड ने इस बार छात्रों की योग्यता और आयु सीमा में बदलाव किए थे।

कोर्ट की रोक के बाद अब छात्र पुराने नियमों के तहत ही नीट-अंडर ग्रेजुएट के लिए आवेदन कर सकते है। फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 9 मार्च है, लेकिन अभी यह तय नहीं है कि इन छात्रों को परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा कि नहीं। इस मुद्दे पर छह अप्रैल को सुनवाई होगी।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति चंद्रशेखर की पीठ ने नीट की तैयारी कर रहे छात्रों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि आवेदन फॉर्म भरने की मंजूरी दी गई है। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि उन्हें परीक्षा देने का भी मौका मिलेगा।

ओपन स्कूल और प्राइवेट स्कूल के छात्र भी योग्य हैं, यदि उन्होंने मान्यता प्राप्त बोर्ड से पढ़ाई की है। उन्हें भी नीट में आवेदन करने का मौका दिया जाना चाहिए। सीबीएसई ने अधिसूचना जारी कर कहा था कि प्राइवेट, ओपन स्कूल और एडिशनल बायोलॉजी से 12वीं पास करने वाले छात्र नीट के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। उन छात्रों को भी मंजूरी नहीं दी गई थी, जिन्होंने 11वीं और 12वीं पास करने में दो साल से ज्यादा वक्त लगाया है। सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 25 साल और आरक्षित वर्ग के लिए 30 साल की गई थी। गौरतलब है कि नीट के जरिये ही देशभर के मेडिकल कॉलेजों में छात्रों को प्रवेश मिलता है।