November 23, 2024

पार्क फ्लोर 2 के लोगों का धरना रोकने के लिए बिल्डर ने कोर्ट में दायर की याचिका, हुई खारिज


Faridabad/Alive News: सेक्टर 76 स्तिथ पार्क फ्लोर 2 के लोगों का इंडोर नेक्स्ट मॉल में बीपीटीपी बिल्डर के खिलाफ शांतिपूर्ण धरना प्रदशन जारी रहा रहा। बीपीटीपी बिल्डर काबुल की ओर से सोसाइटी वासियों का धरना समाप्त करवाने के लिए कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है और फैसला सोसाइटी वासियों के पक्ष में सुनाया है। हालांकि, सोसाइटी के आरडब्ल्यूए प्रधान राजीव भारद्वाज ने बताया कि आरडब्ल्यूए की ओर से विधायक राजेश नागर के आश्वासन के बाद लोगों ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया है।

बता दें, कि पिछले 17- 18 दिनों से बीपीटीपी बिल्डर द्वारा अचानक मेंटिनेंस चार्ज बढ़ाने, बिजली का स्थायी कनेक्शन न देने और आक्यूपेशन सर्टिफिकेट (ओसी) न देने के विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जाता है कि बिल्डर ने इस प्रदर्शन् पर रोक लगाने के लिए कोर्ट में  आरडबल्यूए की तरफ से एडवोकेट आरपी उनियाल, चंद्रकला उनियाल और एडवोकेट रिटा ने कोर्ट को बताया कि वह अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनका विरोध शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। एडवोकेट उनियाल ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों का जवाब सुनने के बाद बिल्डर की रोक लगाने वाली याचिका खारिज कर दी। अब केस की अगली सुनवाई नौ नवंबर को की जाएगी।

पार्क फ्लोर 2 के आरडब्ल्यूए प्रधान राजीव भारद्वाज ने बताया कि तिगांव विधायक के आश्वासन के बाद लोगों ने एक मीटिंग कर संयुक्त रूप से धरना प्रदर्शन समाप्त करने का फैसला लिया था। लेकिन विधायक के आश्वासन के बाद भी बिल्डर द्वारा सोसाइटी मेंटनेंस के लिए बढ़ाए गए चार्ज को कम नही किया गया है और  नाही ओसी के लिए बिल्डर की ओर से कोई ठोस लिगल कार्यवाही शुरू की गई है। सब कुछ बस पहले जैसा है।