Faridabad/Alive News : स्कूली बच्चों की ‘सुरक्षा और आपादा’ को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने गत 13 अप्रैल 2009 को सभी राज्यों की सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को सुरक्षा के नियमों को लागू करने के आदेश दिए थे। लेकिन कई राज्यों ने इन आदेशों की पालना नहीं की। इसी विषय को लेकर फरीदाबाद की एक सामाजिक संस्था ‘एक संघर्ष’ के निदेशक आर.पी.शर्मा ने हरियाणा शिक्षा विभाग के फरीदाबाद जिला कार्यालय में 1225 स्कूलों में उक्त पोलिसी को लागू करने के लिए सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी थी, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी ने पहले तो यह कहकर सूचना नहीं दी कि इस विषय में कोई भी विभाग के पास रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। जब आरटीआई कार्यकत्र्ता ने मामले की सूचना राज्य सूचना आयोग चंडीगढ़ से मांगी तो जिला शिक्षा अधिकारी ने सूचना आयोग के आदेश अनुसार जवाब में कहा कि उक्त विषय से संबंधित फाईलों का सारा रिकोर्ड 31 मार्च 2016 तक दीमक द्वारा नष्ट कर दिया गया है। इस मामले की जानकारी जब सूचना आयुक्त को दी गई तो सुनवाई करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद डॉ.मनोज कौशिक को आदेश दिए कि इस गंभीर मामले में उपलब्ध सभी जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता को दी जाए और यदि रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो इस सम्बन्ध में जिला शिक्षा अधिकारी एक शपथ पत्र दें। जिसकी एक प्रति सूचना आयोग को भी भेजी जाए। इसके अलावा सूचना आयुक्त ने जिला उपायुक्त फरीदाबाद को भी निर्देश दिए कि बच्चों की सुरक्षा से सम्बंधित इस संवेदनशील मामले की गंभीरता से लिया जाए और इसकी पूरी रिपोर्ट जांच करने के बाद आयोग को दी जाए।

