April 19, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने दिए आठ माह की रेप पीड़ित बच्ची की मेडिकल जांच के आदेश

New Delhi/Alive News : सुप्रीम कोर्ट ने एम्स के दो डॉक्टरों को निर्देश दिया है कि वे आठ माह की रेप पीड़ित बच्ची की मेडिकल जांच करें और बताएं कि उसकी क्या स्थिति है। बच्ची दिल्ली के कलावती सरन बाल अस्तपाल में भर्ती है। दो डॉक्टरों की टीम गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट देगी।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा, एएम खानविल्कर और डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने यह आदेश एक वकील आलोक श्रीवास्तव की याचिका पर दिया। वकील ने बच्ची के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवा और उचित मुआवजे देने की मांग की है।

पीठ ने कहा कि डॉक्टरों की टीम तुंरत बच्ची को देखने अस्पताल जाएगी और देखेगी कि क्या उसे एम्स में शिफ्ट किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि यदि डॉक्टरों को लगे कि उसे एम्स में शिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं है तो वे वहीं उसका इलाज शुरू कर करें।

यह मामला मुख्य न्यायाधीश की पीठ के समक्ष सुबह उल्लेख किया गया था जिसे कोर्ट ने दोपहर दो बजे सुनने के लिए रखा।
सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के वकील एएसजी तुक्षार मेहता, पीएस नरसिंहन और पिंकी आनंद भी मौजूद थीं। उन्होंने एक सुर से कहा कि बच्ची का स्वास्थ्य सबसे महत्वूपर्ण है। डाक्टरों की टीम गुरुवार को कोर्ट में अपनी रिपोर्ट देगी।

गौरतलब है कि इस अबोध बच्ची के साथ उत्तर-पश्चिम दिल्ली की नेताजी सुभाष प्लेस कालोनी में उसके 28 वर्षीय चचरे भाई ने ही कथित रूप से रविवार को रेप किया था। गंभीर रूप से घायल होने के बाद यह बच्ची कलावती सरन अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है