November 26, 2024

सुप्रीम कोर्ट ने निगम को दिए आदेश, चार सप्ताह में पूरी करनी होगी खोरी कार्रवाही

Faridabad/Alive News : फरीदाबाद निगम द्वारा खोरी गांव इलाके से अवैध निर्माण हटाये जाने को लेकर चल रही कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद निगम को और चार सप्ताह का समय देते हुए कहा कि वन क्षेत्र में जितने भी अवैध निर्माण हुए हैं उन सभी को जल्द हटाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि निगम चार सप्ताह के भीतर अपनी कार्रवाही पूरी नहीं कर पायी तो निगम को कार्रवाही पूरी ना होने का कारण सुप्रीम कोर्ट को बताना होगा। इसके अलावा कोर्ट ने पुनर्वास योजना को लेकर भी टिप्पणी की और हरियाणा सरकार को आदेश दिया है कि वह 1 हफ्ते के अंदर पुनर्वास पॉलिसी को नोटिफाई करें और लोगों के आपत्ति व सुझाव को भी सुने।

बता दें, कि काॅलोनी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई इस सुनवाई में निगम कमिश्नर डॉ. गरिमा मित्तल शामिल हुई। उन्होंने अब तक की गई कार्रवाई के बारे में कोर्ट को अवगत कराया। निगम सूत्रों ने बताया कि कोर्ट ने लोगों के बेघर होने होने के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से दिये गए बयान को खारिज करते हुए कहा कि बेहतर होता कि यूएन ने हमारे पुराने आदेश और पेपरबुक को देखा होता। अब केस की अगली सुनवाई दो अगस्त को होगी।