Faridabad/Alive News: प्रदेश में भूमि से जल निकालने के लिए हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की ओर से अनुमति लेना अनिवार्य है। घर, होटल, ढाबा, दुकान, फैक्टरी और उद्यमों में सबमर्सिबल या ट्यूबवेल बिना अनुमति के नहीं लगाया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति, संस्थान, उद्योग या अन्य संरचनात्मक कार्य करने वाले भू-जल दोहन करते पाए गये तो उनपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने आगे बताया कि किसी भी निजी या व्यावसायिक कार्य हेतु भू-जल दोहन करने के लिए हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण के पोर्टल https://hwra.org.in/ से ऑनलाइन परमिशन लेना अनिवार्य है। गिरते भू-जल स्तर में सुधार लाने, पानी बचाने को लेकर हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण का गठन किया गया है।
प्राधिकरण की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि बिना अनुमति के भू-जल दोहन नहीं किया जा सकता है। बारिश कम होने के कारण भू जल स्तर लगातार गिर रहा है। जिसके चलते यह फैसला लिया गया है। भूमि से जल निकालने के लिए हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की ओर से एचडब्ल्यूआरए की अनुमति ऑनलाइन लेनी होगी। उद्योगों में भी जल की खपत अच्छी खासी होती है।
संचालक अपनी इच्छा से प्लांट में बोरिंग करा लेते हैं। जिसे अवैध मन जाएगा। शहरी क्षेत्र में कोई भी घर से लेकर, होटल, ढाबा, दुकान व फैक्टरी या उद्यमों में सबमर्सिबल या ट्यूबवेल बिना अनुमति के नहीं लगाया जा सकता है। यदि भूमिगत जल निकासी करनी है तो पहले हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण से अनुमति लेनी होगी।
उन्होंने बताया कि बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में आवासीय टाउनशिप, कार्यालय भवन, वाणिज्यिक भवन, मॉल और मल्टीप्लेक्स, अस्पताल और नर्सिंग होम, होटल, रेस्तरां, फूड प्लाजा और ढाबा, हॉलिडे होम, गेस्ट हाउस, हॉस्टल बैंक्वेट हॉल, विवाह स्थल, रिसॉर्ट, क्लब, गोदाम, बिजनेस प्लाजा, स्कूल कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि शामिल हैं।