November 24, 2024

कोविड-19 नियमों का पालन न करने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही: उपायुक्त

Palwal/Alive News : जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन कृष्ण कुमार ने बताया कि राज्य में ओमीक्रोन वैरियंट और कोविड-19 मामलों में लगातार वृद्धि को देखते हुए प्रदेश सरकार ने आवश्यक प्रतिबंध जारी किए हैं। हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की हरियाणा राज्य कार्यकारिणी समिति ने इन आदेशों को जिले में सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि कोविड-19 का उल्लंघन करने वालों, मास्क का प्रयोग व सामाजिक दूरी का पालन न करने वाले व्यक्तियों, वयस्कों, जिन्होंने कोई भी कोविड-19 टीकाकरण की खुराक नहीं ली है अथवा दूसरी कोविड-19 टीकाकरण की खुराक ड्यू है के चालान जारी करके 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। संस्थागत उल्लंघन करने वालों पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।

जिलाधीश ने बताया कि इसी प्रकार जुर्माने का भुगतान और बड़े उल्लंघनों करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई और अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही को अमल में लाया जाएगा। इसलिए कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए फेस मास्क पहनना, कोविड-19 उपयुक्त व्यवहार अपनाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि पलवल जिले में जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के संक्रमण को मानव जीवन के लिए खतरनाक होने के संचरण को रोकने के लिए जिला के अधिकार क्षेत्र में आदेशों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है।

उन्होंने इसके अलावा सिविल सर्जन के आदेशों के अनुसार जुर्माना लगाने के लिए प्रत्येक अधिकारी को चालान बुक जारी करने और चालान पुस्तकों का एक रजिस्टर बनाए रखने तथा जुर्माना के विवरण को बनाए रखने के लिए भी निर्देशित किया गया है। साप्ताहिक आधार पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उपायुक्त कार्यालय को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए हैं।

इस संबंध में अधिकार प्राप्त अधिकारी जारी किए गए साप्ताहिक चालान, वसूल किए गए जुर्माने की राशि को भी सिविल सर्जन पलवल को जमा करेंगे। यदि कोई व्यक्ति इन आदेश के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो वह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई और लागू होने वाले अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा।