Faridabad/Alive News: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विक्रम सिंह ने कहा कि निर्वाचन आयोग के नियमों के विरुद्ध प्रचार सामग्री छपाने और बिना परमिशन केवल टीवी पर प्रचार करने पर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने जिला के प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि नियमों के उल्लंघन करने पर सजा व प्रिंटिंग प्रेस का लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रिंटिंग प्रेस मालिकों को निर्देश दिए हैं कि वे बिना जांच पड़ताल व नियमों के विरूद्ध जाकर कोई भी चुनाव प्रचार सामग्री प्रकाशित न करें। चुनाव के दौरान मुद्रक व प्रकाशक के नाम के बिना चुनाव से संबंधित पम्पलेट, पोस्टर और बैनर आदि छापना मना है और ऐसा करने वाले प्रिंटर के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव से संबंधित हर सामग्री पर मुद्रक व प्रकाशक का नाम अवश्य छापें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा उम्मीदवारों के खर्च की सीमा निर्धारित की हुई है। इसलिए यह जरूरी है कि उनके पम्पलेट, पोस्टर व बैनर आदि के खर्च का भी पूरा हिसाब किताब रहे। उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव से संबंधित पम्पलेट, पोस्टर और बैनर आदि उसी स्थिति में छापें जब सामग्री छपवाने वाला व्यक्ति हलफनामे के साथ दो गवाह दें और उनके हस्ताक्षर भी लेना जरूरी हैं। ऐसे पोस्टर, पम्पलेट और बैनर आदि छापने के बाद उनकी एक कॉपी जिला मैजिस्ट्रेट को भेजनी होती है और राज्य स्तर पर मुख्य चुनाव अधिकारी को कॉपी भेजकर यह बताना होगा कि अमुक व्यक्ति ने चुनाव से संबंधित कितनी संख्या में पोस्टर अथवा पम्पलेट छपवाएं है और उनके खर्च का भी विवरण देना होगा। चुनाव पम्पलेट/पोस्टर का अर्थ प्रचार के लिए प्रयोग किए जाने वाले उन सभी दस्तावेजों से है, जिनमें किसी भी राजनीतिक दल या लोकसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार से संबंधित प्रचार की जानकारी हो।