Faridabad/Alive News : बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में दायर याचिका CWP 12629 की सुनवाई करते हुए कल हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को बड़ी राहत दी है । कोर्ट के निर्णय की संपूर्ण जानकारी देते हुए अध्यक्ष चंद्र सेन शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अब सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में बिना SLC के कोई दाखिला नहीं किया जाएगा। इस आर्डर से प्राइवेट स्कूल संचालकों को एक संजीवनी मिली है। ज्ञात हो कि दिनांक 5/7/21 को हिसार की एक याचिका CWP 11632 पर भी कोर्ट ने स्टे आर्डर जारी किया था, तथा दोनों याचिकाओं के विवाद को समान मानते हुए बल्लभगढ़ प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की इस याचिका पर भी कोर्ट ने स्टे लगा दिया है।
अब हाईकोर्ट में आगामी 28 अक्टूबर को दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई होगी। हालांकि कोर्ट के इस निर्णय से सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों में खुशी का माहौल है। इस अवसर पर खुशी जाहिर करते हुए प्रमुख स्कूल संचालकों में अध्यक्ष चंद्र सेन शर्मा, महासचिव सतीश शर्मा, संरक्षक भरत शर्मा, चौ. अवतार सिंह, ओ.पी. धनखड़, टेकपाल अत्री, दयाचंद शर्मा, ज्ञानचंद, गुरुदत्त, वाई.के. महेश्वरी, डॉ. रामप्रकाश, प्रताप वशिष्ठ, जगदीश सतपाल, प्रदीप नागर, राजेश चांदना, चौ. वीरेंद्र सिंह, पं.रोशन लाल आदि ने कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया है।