Palwal/Alive News: जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष नरेश नरवाल ने बताया कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में राज्य सरकार द्वारा सभी निवारक उपाय किए जा रहे हैं। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए इस संबंध में विभिन्न दिशा-निर्देश एवं एसओपीज भी जारी किए गए हैं। इसी कड़ी में जिला के सरकारी व निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई उचित मात्रा में सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला में स्थित दो ऑक्सीजन रिफिल सेंटर पर ऑक्सीजन सिलेंडरों के रीफिलिंग में यांत्रिक और तकनीकी सहायता के लिए जिलाधीश नरेश नरवाल ने कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के आदेश जारी किए हैं, ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई में किसी प्रकार की बाधा न आए।
ऑक्सीजन सिलेंडरों के रीफिलिंग उद्योगों में कुछ यांत्रिक और तकनीकी सहायता की आवश्यकता है। इसलिए जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष नरेश नरवाल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2, 26, 30 और 34 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला के दो उद्योगों में कर्मचारियों को आगामी आदेशों तक तत्काल प्रभाव से ऑक्सीजन सिलेंडरों को फिर से भरने के लिए यांत्रिक और तकनीकी सहायता हेतु नियुक्त किया है।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशानुसार जय इम्म रिफिलर्स एंड भागीरथी रिफिलिंग गांव ततारपुर पलवल पर सिंचाई विभाग की मकैनिकल डिवीजन पलवल के कनिष्ठï अभियंता नित्यानंद व सिंचाई विभाग की मकैनिकल डिवीजन पलवल के हेल्पर विकाश तथा ओम गैस बघौला पर सिंचाई विभाग की मकैनिकल डिवीजन पलवल के कनिष्ठï अभियंता घनश्याम और सिंचाई विभाग की मकैनिकल डिवीजन पलवल के पम्प ऑपरेटर हरिचंद को नियुक्त किया गया है।
सिंचाई विभाग की मकैनिकल डिवीजन पलवल के कार्यकारी अभियंता को इन कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से रिलिव करने और इन कर्मचारियों द्वारा एसडीएम पलवल कंवर सिंह को रिपोर्ट करने के लिए निर्देशित किया गया है। इन आदेशों की उल्लंघना करने वाले के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 56 के तहत कार्रवाई की जाएगी।