November 16, 2024

स्कूल में विशेष कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन

Palwal/Alive News : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एंव सचिव मोना सिंह के मार्गदर्शन में आज राजकीय कन्या उच्च विद्यालय अहरवां में विशेष कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन पैनल अधिवक्ता जगत सिंह रावत व हंसराज शांडिल्य द्वारा किया गया।

शिविर में पैनल अधिवक्ता जगत सिंह रावत ने छात्राओं को वरिष्ठ नागरिकों के लिए जारी अभियान आप अकेले नहीं हैं, के बारे में तथा वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम 2007 व वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सहायता नालसा योजना 2016 के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों की जान व माल की सुरक्षा, भरण-पोषण, भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, आवास व वृद्धावस्था पैंशन लाभ सम्बन्धी अधिकारों के बारें में जानकारी प्रदान की।

अधिवक्ताओं ने छात्राओं को यौन अपराधों से बाल संरक्षण अधिनियम 2012 के बारे बताया कि उक्त अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को बच्चा/नाबालिग माना जाएगा। बच्चे के साथ किसी भी प्रकार का यौन शोषण, यौन उत्पीडऩ, अश्लील प्रयोजनों के लिए बच्चे का उपयोग, बच्चे को सम्मलित किया हुआ अश्लील सामग्री का भण्डारण व उक्त मामलों में बच्चे की पहचान प्रकट करना कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है। उक्त अपराधों में अलग-अलग मामलों में दोषी पाए जाने पर तीन साल से आजीवन कारावास की सजा व जुर्माना हो सकता है।

छात्राओं को अन्य नालसा योजनाओं जैसे-यातायात नियमों व विवाह शगुण योजना के बारे में भी जागरूक किया गया। उन्हें बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ व स्वच्छता अभियान सहित बाल, छात्र व वरिष्ठ नागरिक हैल्पलाईन 1291 व प्राधिकरण की हैल्पलाईन 01275-298003 के बारे में भी विशेष जानकारी प्रदान की।

पैनल अधिवक्ता हंसराज व मधुबाला वशिष्ठ एडवोकेट ने भी घरेलु हिंसा व प्राधिकरण की अन्य सेवाओं, स्थायी लोक अदालत के बारे में जानकारी प्रदान की। उक्त शिविर में विद्यालय की इंचार्ज सुनीता व शिक्षक बलबीर सिंह ने भी अपने विचार प्रकट किए। उनके साथ कमलेश रावत, कमलेश डागर, शीला, सारिका, सपना, प्रेमलता, गीता व अमरचंद आदि शिक्षकगण भी मौजूद थे।