Panipat/Alive News : सरकारी, निजी स्कूलों के परिसर या इसके आसपास धूम्रपान करने वाले स्टाफ मेंबर अब सस्पेंड होंगे। वहीं, कोई विद्यार्थी भी धूम्रपान करते पाया गया तो उसका स्कूल से नाम काट दिया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों के बाहर 250 मीटर तक तंबाकू से संबंधित उत्पादों की बिक्री नहीं कर पाएंगे। सेकंडरी शिक्षा हरियाणा के निदेशक ने सभी खंड एवं जिला अधिकारियों को पत्र भेजकर स्कूलों को तंबाकू मुक्त बनाने के निर्देश दिए हैं।
निर्देशों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों के तहत खंड एवं जिला शिक्षा अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर जिले के सभी सरकारी निजी स्कूलों और आसपास के क्षेत्र को तंबाकू मुक्त बनाने की योजना बनाई है। इसके लिए स्कूलों के बाहर तंबाकू मुक्त स्कूल धूम्रपान निषेध क्षेत्र की चेतावनी से संबंधित साइन बोर्ड लगाना भी जरूरी होगा। स्कूल क्षेत्र में कोई तंबाकू उत्पादों की बिक्री करते पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
स्कूलों में भेज रहे हैं निर्देशों की कॉपी : सतपाल सिंह बीईओ
स्कूल परिसर इनके आसपास क्षेत्र को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाएगा। स्कूल के अंदर या आसपास कोई भी धूम्रपान करेगा या तंबाकू उत्पादों की बिक्री करेगा उसके खिलाफ स्वास्थ्य विभाग शिक्षा विभाग की तरफ से नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
स्कूल मुखिया स्कूल परिसर स्कूल के प्रत्येक कमरे के बाहर धूम्रपान निषेध क्षेत्र की चेतावनी से संबंधित बोर्ड लगाए। जो स्टाफ सदस्य धूम्रपान करते हैं वे जारी नियमों की पालना करें। -सतपाल सिंह, बीईओ, शिक्षा विभाग पानीपत।