May 2, 2024

एचएसएससी की मंडी सुपरवाईजर पद की परीक्षा को लेकर नियुक्त किए 6 डयूटी मैजिस्ट्रेट

जिलाधीश ने दिए परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर परीधि में धारा 144 लगाने के आदेश, 28 मई को होगी सुबह और सायं के सत्र में होगी परीक्षा

Kurukshetra/ Alive News: (राकेश शर्मा) उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पंचकूला द्वारा 28 मई को सुबह 10 बजकर 30 मिनट से 12 बजे तक व सायं 3 बजे से लेकर 4 बजकर 30 मिनट तक कुरुक्षेत्र के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में मंडी सुपरवाईजर कम फीस कलैक्टर पद की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए 6 अधिकारियों को डयूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त करने के साथ-साथ परीक्षा केन्द्रों की 200 मीटर की परीधि में धारा 144 लगाने के भी आदेश जारी किए है।
जिलाधीश ने बुधवार को जारी आदेशों में कहा है कि मंडी सुपरवाईजर पद की परीक्षा के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बीडीपीओ थानेसर को सीनियर सैंकेडरी स्कूल नजदीक विश्वविद्यालय, आर्य स्कूल, यूनिवर्सिटी मॉडल स्कूल व डीपीएस स्कूल ज्योतिसर व यूनिवर्सिटी माडल स्कूल कुरुक्षेत्र में बनाए जाने वाले परीक्षा केन्द्रों के लिए डयूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया है। इसी तरह सैनी सीनियर सैंकेडरी स्कूल, एसडी गल्र्स स्कूल सुंदरपुर और बीआर इंटरनेश्नल स्कूल के लिए बीडीपीओ लाडवा, अग्रसैन स्कूल सेक्टर 13 के लिए नायब तहसीलदार बाबैन, गुरुनानक स्कूल, श्री महावीर जैन स्कूल, जनता सीनियर सैंकेडरी स्कूल, गीता गल्र्स स्कूल अमीन रोड़ के लिए नायब तहसीलदार लाडवा, पूजा मार्डन स्कूल, महाराणा प्रताप स्कूल व ग्रीनफिल्ड पब्लिक स्कूल के लिए बीडीपीओ बाबैन, डीएवी स्कूल सेक्टर 3, विज्डम वल्र्ड स्कूल, राजकीय स्कूल देवी दास पुरा, पुलिस विद्या मंदिर पुलिस लाईन के लिए तहसीलदार थानेसर को डयूटी मैजिस्टे्रट नियुक्त किया है।
उन्होंने कहा है कि सभी परीक्षा केन्द्रों के आसपास शांति व्यवस्था बनाए रखने और परीक्षाओं का सुचारु रुप से संचालन करने के लिए 200 मीटर की परीधि में धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए है। यह आदेश 28 मई को सुबह 10 बजकर 30 मिनट से सायं 4 बजकर 30 मिनट तक जारी रहेंगे। इस समयावधि के दौरान किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केन्द्र की 200 मीटर की परीधि में किसी भी प्रकार का हथियार, मोबाईल फोन, वाई-फाई यंत्र ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं परीक्षा केन्द्रों के आसपास फोटो स्टेट की मशीने भी बंद रखी जाएंगी। इन आदेशों की अवहेलना करने पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई भी की जाएगी।