Uttar Pradesh/Alive News : शिक्षामित्रों ने हार न मानते हुए पुनर्विचार याचिका दायर करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला देते हुए कहा है कि अब राज्य सरकार चाहे तो वह नियम बनाकर शिक्षामित्रों को पूर्ण अध्यापक का दर्जा दे सकती है। समायोजित शिक्षामित्रों ने बुधवार से स्कूल नहीं जाने का ऐलान किया है।
आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र शाही ने कहा कि फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। अब हमारी निगाहें सरकार की तरफ है। यदि सरकार कोई सकारात्मक घोषणा नहीं करती तो हम कार्य बहिष्कार जारी रखेंगे। उन्होंने सरकार से अपील की कि वह कोई सकारात्मक कदम उठा कर हमारे भविष्य को सुरक्षित करे। अगर जलीकट्टू के आयोजन के लिए बिल लाया जा सकता है तो शिक्षामित्रों को समायोजित करने के लिए भी सरकार विशेष प्राविधान कर सकती है।
वहीं उप्र दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा है कि हम वरिष्ठ अधिवक्ताओं की मदद ले रहे हैं। शिक्षामित्र संविधान और सरकार पर भरोसा रखे। निर्णय हमारे पक्ष में नहीं आया है लेकिन सभी शिक्षामित्रों से अपील है कि वे हिम्मत न हारे और निराशा में कोई गलत कदम न उठाए। सरकार से भी हम वार्ता करेंगे और केन्द्र व राज्य सरकारों के साथ संपर्क करेंगे। कोई न कोई हल जरूर निकलेगा।
यह था मामला
शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के तहत कक्षा 1 से 8 तक अप्रशिक्षित शिक्षक स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने शिक्षकों के मानक तय कर दिए हैं। इसमें प्रशिक्षित स्नातक को अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पास करने पर ही शिक्षक पद के योग्य माना जाएगा। पहले से पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए भी प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा लेकिन उन्हें टीईटी से छूट दी जाएगी।
शिक्षामित्रों को भी इसी नियम के तहत 2011 से दूरस्थ प्रणाली से दो वर्षीय प्रशिक्षण दिलवाया गया। 2014 में टीईटी से छूट देते हुए सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू की गई। यहीं पर नियमों से खेल हुआ क्योंकि नई नियुक्ति के लिए टीईटी अनिवार्य है। सहायक अध्यापक के पदों पर समायोजन के नाम पर शिक्षमित्रों को नई नियुक्ति दी गई।