May 11, 2024

पिछले सत्र के चयनित विद्यार्थियों को नियम 134ए के तहत निजी स्कूलों में मिलेगा दाखिला

Faridabad/Alive News: नियम 134ए के तहत पिछले सत्र यानी 2020-21 में चयनित विद्यार्थी ही स्कूलों में दाखिले के हकदार होंगे। अभिभावकों में नियम 134ए के तहत बच्चों के दाखिले को लेकर लंबे समय से असमंजस की स्थिति बनी हुई थी। जिसे जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी मुनेश चौधरी ने स्पष्ट करते हुए कहा कि पिछले सत्र के आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थी ही नियम 134ए के तहत दाखिले के हकदार होंगे। क्योंकि प्रदेश सरकार ने नए सत्र से 134 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के दाखिले को पूरी समाप्त कर दिया है।

गौरतलब रहे कि हरियाणा सरकार ने नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों पर लगाया गया नियम 134ए हटा लिया। हालांकि, यह नियम आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के मेधावी छात्रों के लिए फायदेमंद था। इसके तहत प्राइवेट स्कूलों में 10 पर्सेंट सीटों पर इस वर्ग से संबंधित बच्चों को प्रवेश मिलता था। इस संबंध में हरियाणा सरकार की ओर से 28 मार्च को अधिसूचना जारी की गई थी। अब यह नियम सिर्फ नर्सरी और पहली कक्षा के बच्चों के लिए ही लागू होगा।

जिसके बाद बुधवार को अभिभावक जिला मौलिक शिक्षा कार्यालय पर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी से बात करने पहुंचे। अभिभावक रिंकू, जितेंद्र और सोनिया के मुताबिक, सरकार ने नए सत्र से नियम 134ए को खत्म किया है। लेकिन उनके बच्चों का पिछले सत्र के हिसाब से134ए के तहत स्कूल में दाखिला होना है। जो अभी तक नही हुआ है और वह दाखिले के लिए पिछले चार माह से इधर उधर भटकने को मजबूर है। अभिभावकों का आरोप है कि अधिकारी पिछले चार माह से आश्वासन दे रहे है कि उन्होंने निजी स्कूल संचालकों को 134ए के तहत पिछले सत्र के विद्यार्थियों के दाखिले को लेकर आदेश जारी कर दिए है। लेकिन निजी स्कूल संचालक बच्चों को नियम 134ए के तहत दाखिला देने में आनाकानी कर रहे है और अधिकारी इन स्कूलों पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहे है। पिछले चार माह से केवल आश्वासन ही दे रहे है।

क्या कहना है जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी का
नियम 134ए के तहत पिछले सत्र के विद्यार्थी निजी स्कूलों में दाखिले के हकदार है। क्योंकि सरकार ने नियम 134ए नए सत्र से हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। वहीं कई निजी स्कूलों ने पिछले सत्र में नियम 134ए के तहत लगभग 560 विद्यार्थियों को दाखिला भी किया है। इसके अलावा जो विद्यार्थी पहले से 134 ए के तहत दाखिला लेकर पढ़ रहे है। उनकी पढ़ाई 12वीं कक्षा तक ऐसे ही चलती रहेगी। जिन बच्चों को अभी तक 134 ए के तहत दाखिला नही मिला है वह स्कूलों में जाए और दाखिला लें। यदि कोई स्कूल संचालक दाखिला देने में मनमानी करता है तो अभिभावक मेरे पास लिखित शिकायत दें। शिक्षा विभाग ऐसे स्कूल संचालकों के खिलाफ उचित विभागीय कार्यवाही करेगा।
-मुनेश चौधरी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी-फरीदाबाद।