March 8, 2026

यूपीएससी की विभागीय परीक्षाओं को लेकर फरीदाबाद में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू: आयुष सिन्हा

Faridabad/Alive News: यूपीएससी, नई दिल्ली द्वारा आयोजित संयुक्त सेक्शन ऑफिसर्स (ग्रेड-बी) एलडीसीई–2025 तथा संयुक्त स्टेनोग्राफर्स (ग्रेड-बी एवं ग्रेड-टी) एलडीसीई (वर्ष 2019, 2020 व 2021) के शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए फरीदाबाद जिला प्रशासन ने धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह जानकारी जिलाधीश एवं जिला मजिस्ट्रेट आयुष सिन्हा ने दी।

जिलाधीश ने बताया कि संबंधित विभागीय परीक्षाएं जिले के एक निर्धारित परीक्षा केंद्र पर 13 दिसंबर 2025 को प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक तथा दोपहर साढ़े बारह बजे से सायं साढ़े चार बजे तक आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा 14 दिसंबर 2025 को परीक्षा प्रातः दस बजे से दोपहर एक बजे तक संपन्न होगी। परीक्षाओं के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचने के लिए यह कदम उठाया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट आयुष सिन्हा, आईएएस ने बताया कि परीक्षा केंद्रों के आसपास भीड़ एकत्र होने से परीक्षार्थियों एवं ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को असुविधा, बाधा अथवा किसी प्रकार की चोट की आशंका हो सकती है, जिससे सार्वजनिक शांति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी आदेश के अनुसार 13 दिसंबर 2025 से 14 दिसंबर 2025 तक फरीदाबाद जिले के सभी निर्धारित परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में व्यक्तियों के जमावड़े एवं अनावश्यक आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही इस अवधि के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास फोटोस्टेट मशीनों के संचालन पर भी रोक लगाई गई है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश सख्ती से लागू किया जाएगा। जिलाधीश ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि परीक्षाओं का सुचारु, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण आयोजन प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने नागरिकों से आदेशों का पालन करने और परीक्षा प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न करने का अनुरोध किया।

जिलाधीश ने चेतावनी दी कि आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।