November 13, 2024

आरक्षण पर एमपी हाई कोर्ट के फैसले को एससी ने किया रद्द

Delhi/Alive News: सर्वोच्च अदालत ने सुनवाई में कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के मेधावी छात्र यदि अपनी सक्षम से सामान्य कोटे की सीटों पर एडमिशन पाने के हकदार हैं तो ही उन्हें आरक्षण वाली सीटों पर एडमिशन नहीं मिलना चाहिए।

जस्टिस बीआर गवई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राम नरेश उर्फ रिंकू कुशवाहा और अन्य की ओर से दाखिल अपील स्वीकार करते हुए यह फैसला दिया। पीठ ने कहा कि ओबीसी, एससी और एसटी श्रेणियों के छात्र सामान्य कोटे में दाखिला पाने के हकदार हैं, तो उन्हें अनारक्षित सीटों पर ही दाखिला मिलना चाहिए