New Delhi/Alive News : पेट्रोल पंप और एयर टिकट पर 15 दिसंबर तक चलने वाले पुराने 500 के नोट अब 2 दिसंबर तक ही मान्य होंगे। इससे पहले सरकार ने इन्हें 15 दिसबंर तक के लिए मान्य किया था। गौरतलब है कि फ्री टोल सेवा की लिमिट भी 2 दिसबंर को खत्म हो रही है। नोटबंदी की मारामारी के बीच आम जनता के लिए यह एक ओर परेशान करने वाली खबर है।
सरकारी अस्पताल और दवा की दुकान पर चलेंगे नोट
हालांकि सरकारी अस्पतालों, मेडिकल स्टोरो पर 15 दिसंबर तक 500 रुपये के पुराने नोटों से दवा खरीद सकेंगे। इसके अलावा रेलवे टिकट काउंटरों, राज्य की बसों के टिकटों, कंज्यूमर को-ऑपरेटिव स्टोरों पर भी इन नोटों को इस्तेमाल करने की छूट बरकरार रहेगी। इससे पहले सरकार ने 25 नवंबर को समीक्षा बैठक में सरकार के बाद ऐलान किया था कि बैंकों में 500 और 1000 के पुराने नोट नहीं बदले जाएंगे। वहीं अस्पतालों, पेट्रोल पंपों, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डों पर अब 15 दिसबंर तक केवल 500 के पुराने नोट लिए जाएंगे। 1000 के नोट केवल बैंकों में जमा कराए जा सकेंगे।