Palwal/Alive News : भारतीय रैडक्रास सोसाइटी, हरियाणा राज्य शाखा के दिशा निर्देशानुसार उपायुक्त नरेश नरवाल के मार्गदर्शन में पलवल में पुन: 02 जुलाई से जिला रैडक्रास द्वारा चालक लाइसेंस आवेदकों को सडक़ सुरक्षा एवं फस्र्ट एड प्रशिक्षण ऑफलाइन तौर पर पूर्ण शारिरिक दूरी अनुसार आरम्भ कर दिया है। जिला प्रशिक्षण अधिकारी-कम-नोडल अधिकारी, फस्र्ट एड प्रशिक्षण महेश मलिक ने बताया कि इस प्रशिक्षण का पंजीकरण हरियाणा राज्य रैडक्रॉस द्वारा जारी ऑनलाइन करते हुए अभ्यार्थी प्रशिक्षण ऑनलाइन/ ऑफ़लाइन चयनित कर सकते हैं।
इस प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण एवं प्रमाण पत्र शुल्क मात्र 300/- रुपये है जो कि ऑनलाइन ही जमा कराया जाता है। साथ ही इसी पोर्टल पर जिले के उद्योग अपने 30प्रतिशत अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा 100 प्रतिशत सुरक्षा कर्मियों को आपदा बचाव एवं उस समय दी जाने वाली फस्र्ट एड का प्रशिक्षण आयोजित कराने हेतु पोर्टल पर पंजीकृत कराएं जिसके बारे में गत 22 फरवरी, 2021 को एडिशनल डायरेक्टर, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग हरियाणा जगबीर सिंह छिल्लर की अध्यक्षता में हुई बैठक में निर्णय पारित हो चुका है।
जिला प्रशिक्षण अधिकारी-कम-नोडल अधिकारी, फस्र्ट एड प्रशिक्षण महेश मलिक ने बताया है कि अभी तक मात्र 11 उद्योग इस पोर्टल पर पंजीकृत हुए हैं जबकि सभी उद्योग यूनिटों के लिए यह अनिवार्य है। इसी कड़ी में पंजीकृत लघु उद्योगों के 20 कर्मियों को एक जुलाई, 2021तीन दिवसीय आपदा प्रबंधन तथा फस्र्ट प्रशिक्षण आरम्भ किया गया है। इस प्रशिक्षण को ग्रहण करने उपरांत किसी भी आपदा, सडक़ दुर्घटना के नुकसान को कम किया जा सकता है जिससे जान माल की हानि होने से बचाया जा सकता है।
इस अवसर पर आपातकालीन नंबरों, सडक़ सुरक्षा नियमों की पालना जैसे हेलमेट, सीट बेल्ट का प्रयोग, नियंत्रित गति एवं अपनी निर्धारित लेन में वाहन चलाने, सडक़ों पर साइन बोर्ड को पढऩे बारे विस्तृत जानकारी दी तथा सभी उपस्तिथ को रैड क्रॉस चिन्ह के इस्तेमाल करने बारे भी बताया गया कि कौन-कौन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन नही कर सकते।