Faridabad/Alive News: कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जिले में बनाए गए माइक्रो कंटेनमेंट जोन में सख्ती बढ़ा दी गई है। हालंकि इसमें औद्योगिक इकाई, निर्माण संबंधी इकाई और जरूरी उत्पाद निर्माण पर कोई रोक नहीं होगी। भोजन की होम डिलीवरी हो सकेगी। लेकिन धार्मिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से पाबंदी कर दी गई है।
दरअसल, देश से लेकर जिले में महामारी का प्रकोप जारी है। प्रतिदिन आने वाले मामले नया रिकॉर्ड कायम कर रहे है। इसी संबंध में जिले में अधिक मामलों की पुष्टि होने वाले तीन क्षेत्रों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। इन क्षेत्रों में दैनिक उपभोग वस्तुएं जैसे भोजनालय, बेकरी, कन्फेक्शनरी, दूध की दुकानें, सब्जी की दुकानें व फलों की दुकानें सुबह 10 बजे से खुलेंगी।
होम डिलीवरी सेवा को प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए सभी रेस्तरां में भोजन की सुविधाओं पर विचार नहीं किया जाएगा, हालांकि पैकिंग और होम डिलीवरी सेवा रात 9 बजे तक जारी रखी जा सकेंगी। अस्पताल और उनके निर्माण सहित सभी संबंधित चिकित्सा प्रतिष्ठान और वितरण इकाइयां दोनों सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में जैसे डिस्पेंसरी, दवा स्टोर और चिकित्सा उपकरण की दुकानें, प्रयोगशालाएं, क्लीनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस सुविधा जारी रहेगी।
राशन की दुकानें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। बैंक, बीमा कार्यालय और एटीएम क्रियाशील रहेंगे। पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम और गैस खुदरा और भंडारण आउटलेट चौबीस घंटे खुलेंगे। खाद्य, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों सहित सभी आवश्यक वस्तुओं का वितरण ई-कॉमर्स 10 बजे तक होगा। सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, अनुसंधान, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।
सभी सामाजिक , धार्मिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। जिला उपायुक्त डॉ. गरिमा मित्तल ने जनहित को देखते हुए 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं, 10 वर्ष की आयु तक के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी गई है। अगर कोई व्यक्ति आपदा प्रबंधन के में बाधा उतपन्न करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।