Faridabad/Alive News : हरियाणा सरकार के अध्यादेश के अनुसार हरियाणा हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन संशोधित नियमावली 2021 के नियम पांच, छह में किए गए प्रावधान के अनुसार जिला फरीदाबाद के जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य और सरपंच तथा पंच पदो के वार्डो में से पिछड़ा वर्ग क की सीटों का आरक्षण सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया।
बता दें, कि सम्बन्धित खण्ड कार्यालय में 12 सितंबर की सुबह 11 बजे आरक्षण का ड्रा अलॉट के माध्यम से किया जाना था। वहीं कल मंगलवार 13 सितम्बर को उपायुक्त कार्यालय में आरक्षण का ड्रा अलॉट के माध्यम से किया जाना था। उपायुक्त कम जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार अध्यादेश नियमानुसार हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन संशोधित नियमावली 2021 के नियम 5 , 6 में किए गए संशोधन के अनुरूप जिला फरीदाबाद में जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और सरपंच तथा पंच पदो के वार्डो में से पिछड़ा वर्ग क की सीटों का आरक्षण निर्धारित किया जाना था।