November 21, 2024

अचानक छुट्टी होने के कारण अब पंजाब में नहीं रुकेगी रजिस्ट्री, पंजाब सरकार ने आदेश किया जारी

Chandigarh/Alive News: भविष्य में नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंटल एक्ट 1881 के तहत होने वाली अचानक छुट्टी के दौरान भी राज्य की तहसीलों में प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री आदि का काम नहीं रुकेगा। पंजाब सरकार ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया है कि इस तरह का अवकाश घोषित होने पर उस दिन तय रजिस्ट्री का काम नहीं रोका जाए।

दरअसल रजिस्ट्री करवाने के लिए लोगों ने पहले ही ऑनलाइन समय लिया होता है और अचानक छुट्टी होने से लोगों को रजिस्ट्री का समय रीशेड्यूल करवाना पड़ता है। वही जो लोग दूर-दराज से रजिस्ट्री करवाने के लिए आए हुए होते हैं उनको भी परेशानी होती है। पंजाब सरकार के पास इस तरह घोषित हुई छुट्टी के कारण रजिस्ट्री न हो पाने को लेकर काफी शिकायतें पहुंची थी।

शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार ने आदेश जारी किया है कि भविष्य में इस तरह के हालात पैदा होने पर किसी भी तरह के रजिस्ट्री का काम ना रोका जाए। इस संबंध में सभी सब डिवीजन रजिस्ट्रार और जॉइंट सबडिवीजन रजिस्ट्रार को भी सूचित किया जाए।