May 21, 2024

विवाह के लिए उपयुक्त आयु होने पर भी विवाह पंजीकरण से किया इनकार, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

Chandigarh/Alive News : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल कोर्ट में दायर की गयी याचिका के अनुसार महिला 34 साल की और पुरुष 30 साल का है। दोनों की 11 साल की एक बच्ची भी है। बावजूद इसके उनके विवाह पंजीकरण से इनकार कर दिया गया। जिसके बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए करनाल के डीसी और इंद्री के विवाह पंजीकरण अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

मिली जानकारी के अनुसार याचिकाकर्ता ने बताया कि उनका विवाह दिसंबर 2009 में हुआ था। विवाह के दौरान दूल्हे की आयु 18 वर्ष से ऊपर और दुल्हन की आयु 22 वर्ष से ऊपर थी। जिसके बाद वर्ष 2010 में उन्हें एक बेटी पैदा हुई। जुलाई 2021 में जब उन्होंने विवाह के पंजीकरण के लिए आवेदन किया तो उनके आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि विवाह के समय लड़के की आयु विवाह योग्य नहीं थी।

याचिकाकर्ता ने कहा कि आज की स्थिति में दोनों की आयु को विवाह के लिए अनुपयुक्त नहीं करार दिया जा सकता। इसलिए विवाह का पंजीकरण करने का निर्देश जारी किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने अपनी दलीलों के समर्थन में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की विभिन्न जजमेंट का भी हवाला दिया। इस आधार पर हाईकोर्ट ने अब करनाल के डीसी समेत इंद्री के विवाह पंजीकरण अधिकारी को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है।

गौरतलब रहे कि कुछ समय पहले ऐसा ही एक मामला हरियाणा के पलवल जिले में देखने को मिला था। जिसमे प्रेमिका 19 साल की है और प्रेमी 67 साल का था। तब हाईकोर्ट ने इस मामले में शक जताया था। जिसके बाद इस मामले की जांच की गई। इसके बाद पुलिस ने भी हाईकोर्ट को बताया कि मामला दिल का ही है और इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है।

दरअसल, हाईकोर्ट में पलवल के एक मुस्लिम प्रेमी जोडे़ ने परिजनों से जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग करते हुए कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। दोनों ने हाईकोर्ट को बताया था कि वह एक-दूसरे से प्रेम करते हैं और साथ रहना चाहते हैं। उन्हें अपने परिजनों से खतरा है। हाईकोर्ट ने इस बेमेल जोड़े पर संदेह व्यक्त करते हुए एसपी पलवल को एक टीम गठित कर मामले की जांच का आदेश दिया था। साथ ही लड़की को सुरक्षा देते हुए मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर बयान दर्ज करवाने का भी आदेश दिया था।

पलवल के एसपी ने हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए पूरे मामले की छानबीन की। जिसमे सामने आया कि लड़की पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। कुल मिलाकर मामला दिल का है। एसपी ने संबंधित मामले की छानबीन पूरी कर हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी दी। उधर हथीन के एसडीएम के सामने लड़की का बयान दर्ज किया गया। जिसमें उसने बताया कि उसने अपनी मां की सहमति से यह विवाह किया है।

डीएसपी की अगुवाई वाली टीम ने जांच में पाया कि पुरुष के 7 बच्चे हैं और सभी विवाहित हैं। उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है। लड़की भी विवाहित है। गत वर्ष उसका विवाह राजस्थान में हुआ था और उसका पति जीवित है। लड़की ने कहा कि उसने तलाक लिए बगैर यह शादी की है। उसका पति किसी और महिला से प्यार करता है और उसे उसके विवाह से कोई आपत्ति नहीं है।