New Delhi/Alive News: मुंबई में हनुमान चालीसा विवाद को लेकर गिरफ्तार हुईं निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को फिलहाल कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जिसके बाद अब सोमवार को फैसला सुनाया जाएगा। नवनीत राणा की गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था। तभी से ये दंपत्ति जेल में है। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान करीब ढाई घंटे तक दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी दलीलें रखीं।
राजद्रोह का मामला हुआ था दर्ज
इससे पहले सांसद नवनीत राणा ने ऐलान किया था कि वो सीएम उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगीं। इसके बाद शिवसेना के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नवनीत राणा के खिलाफ प्रदर्शन किया था। जिसके बाद राणा ने हनुमान चालीसा पढ़ने का प्लान रद्द कर दिया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर दिया। उनके खिलाफ आरोप लगाया गया कि उन्होंने लोगों की भावनाओं को भड़काने का काम किया। इसके बाद नवनीत राणा के खिलाफ राजद्रोह का मामला भी दर्ज कर दिया गया।
कोर्ट में नवनीत राणा के वकील ने दी ये दलीलें
जानकारी के मुताबिक कोर्ट में सुनवाई के दौरान नवनीत राणा के वकील की तरफ से कहा गया कि, आज्ञाकारी नागरिक शर्तों का उसका पालन करता है। वकील ने शिवसेना कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर कहा कि, ये लोग इन सभी चीजों को अवॉइड कर सकते थे. जब पुलिस ने राणा को निवेदन किया कि आप मातोश्री मत जाइए और कहा गया कि अगर आप जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ सकता है। तो उसके बाद वो वहां नहीं गई।
पुलिस ने किया था जमानत का विरोध
इससे पहले अमरावती से सांसद नवनीत राणा के वकील की तरफ से कोर्ट में कहा गया था कि, वो एक चुनी हुई नेता हैं। इसीलिए वो कहीं नहीं भागने वाले. उनकी आजादी नहीं छीनी जानी चाहिए। इस दौरान वकील ने उनकी 8 साल की बेटी का भी हवाला दिया। साथ ही कहा कि उन्हें कुछ शर्तों पर जमानत दी जानी चाहिए। वहीं पुलिस की तरफ से जमानत का विरोध किया गया। पुलिस ने कहा कि, नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज है, इसीलिए जमानत नहीं दी जानी चाहिए।