Faridabad/Alive News : प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों की स्कूल फीस और एसएलसी से संबंधित शिकायतों के निवारण को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी प्राइवेट स्कूलों में स्कूल स्तर पर एक त्वरित शिकायत निवारण कमेटी गठित करने के आदेश दिए हैं। विद्यालय स्तर पर गठित होने वाली कमेटी में विद्यालय का मुखिया, कक्षा इंचार्ज, विद्यालय संचालन समिति का एक सदस्य और विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य सहित पीटीए प्रतिनिधि शामिल होंगे।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी एक निर्देश के अनुसार इस कमेटी को स्कूल फीस या एसएलसी से संबंधित सभी शिकायतों का निवारण 7 दिनों के अंदर करने के साथ ही एक रजिस्टर भी तैयार करने के निर्देश हैं, जिसमें शिकायत प्राप्त होने से लेकर शिकायत के समाधान तक का पूर्ण ब्यौरा दर्ज होगा। अगर कमेटी को अभिभावकों की शिकायत लिखित में प्राप्त होती है तो कमेटी को शिकायत प्राप्त होने की एक रसीद शिकायतकर्ता अभिभावक को देनी होगी। इसके बाद माह के अंत में स्कूल स्तर पर गठित कमेटी को कक्षा 1 से 8 तक की सभी प्राप्त शिकायतों का पूरा ब्यौरा जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय और कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की शिकायतों का विवरण जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय फरीदाबाद को भेजना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि अगर किसी अभिभावक की शिकायत सीएम विंडो और पीएम पोर्टल पर दर्ज है तो उन शिकायतों की सुनवाई विद्यालय स्तर पर गठित कमेटी नहीं करेगी।
यदि विद्यालय स्तर पर गठित कमेटी अभिभावकों की शिकायतों का निपटारा करने में असफल होती है तो शिकायतकर्ता अभिभावक अपनी शिकायत जिला स्तरीय कमेटी में दर्ज करा सकता है। जिला स्तरीय कमेटी में उप जिला शिक्षा अधिकारी, संबंधित खंड के खंड शिक्षा अधिकारी, संबंधित स्कूल की मुखिया, विद्यालय से संबंधित एसएमसी का एक प्रतिनिधि और संबंधित ब्रांच डीलिंग के सदस्य शामिल होते हैं। यदि जिला स्तरीय कमेटी भी शिकायतकर्ता अभिभावकों की शिकायतों का निपटान करने में असफल होती है। तो शिकायतकर्ता उच्च अधिकारियों के पास अपनी शिकायत लेकर जा सकते है। यदि कोई भी अभिभावक और प्राइवेट स्कूल इस प्रक्रिया के तहत कार्यवाही नही करवाना चाहता है। वह विभाग एवं कोर्ट की निर्देश अनुसार कार्रवाई कर सकता है।