November 20, 2024

134ए के तहत बच्चों को दाखिला न देने वाले निजी स्कूल नपेंगे

Faridabad/Alive News: नियम 134ए के तहत एडमिशन न लेने वाले निजी स्कूलों के प्रति शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। शिक्षा निदेशक ने जिला शिक्षा अधिकारियों को नियम 134ए के तहत दाखिला लेने में आनाकानी करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के निर्देश दिए है। अभिभावकों को दाखिले में राहत देते हुए शिक्षा विभाग ने दाखिले की अंतिम तिथि 7 जनवरी से बढ़ाकर 15 जनवरी तक कर दी है।

दरअसल, नियम 134ए के तहत निजी स्कूलों में दाखिला लेना बच्चों तथा अभिभावकों के लिए मुश्किल साबित हो रहा था। ऐसे में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में एडमिशन को लेकर आज दोपहर तीन बजे शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने प्रदेश के सभी अतिरिक्त उपायुक्तों, जिला शिक्षा अधिकारियों तथा जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग ली।

मीटिंग में निजी स्कूलों को जल्द से जल्द एडमिशन लेने तथा छात्रों के दाखिले का डाटा पोर्टल पर अपडेट करने के निर्देश दिए गए है। निजी स्कूल यदि पात्र छात्रों का दाखिला नहीं लेते या आनाकानी करते है तो उनके खिलाफ कारण बताओं नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए है। वहीं अधिकारियों को निजी तौर पर ऐसे विद्यालयों का दौरा करने के भी आदेश दिए गए है।  

जिले के 4720 बच्चों ने कराया रजिस्ट्रेशन, केवल 385 को मिला दाखिला
शिक्षा विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार नियम 134ए के तहत जिले के 4720 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। जिसमें से 2749 को स्कूल अलॉट किया गया। लगभग 20 दिनों में जिले के केवल 385 छात्रों का ही दाखिला हो पाया है। लगभग 1971 छात्र अभी तक दाखिले से वंचित है।

क्या कहना है जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी का
सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर दिया गया है यदि कोई निजी स्कूल नियम 134ए के तहत दाखिला लेने में आनाकानी करता है तो उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।
-मुनेश चौधरी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी।