November 15, 2024

मतदान प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं के लिए सशक्त माध्यम : जिला निर्वाचन अधिकारी

Faridabad/Alive News: हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 5 अक्टूबर को मतदान दिवस पर मतदातओं को मतदान केंद्र की विस्तृत व सटीक जानकारी मुहैया कराने के लिए मतदाता सूचना पर्चियों का वितरण जिला फरीदाबाद में बीएलओज के माध्यम से किया जाएगा। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी विक्रम सिंह ने दी। डीसी ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय हरियाणा के दिशा-निर्देशों की अनुपालना करते हुए मतदाता सूचना पर्चियों को योजनाबद्ध तरीके से मतदाताओं के घर-घर तक पहुंचाया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि मतदाताओं को मतदान संबंधी सूचना के लिए ‘मतदाता सूचना पर्ची’ जारी की जा रही है। मतदाता सूचना पर्ची में मतदाता सूची की क्रम संख्या, मतदान केंद्र, मतदान की तिथि, समय आदि से संबंधित जानकारी क्यूआर कोड के साथ शामिल करते हुए मतदाताओं को घर-घर तक बीएलओज के माध्यम से वितरण करने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं। मतदाता सूचना पर्ची में मतदाता की तस्वीर नहीं होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी रिटर्निंग अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी नामांकित मतदाताओं को मतदान की तिथि से कम से कम 5 दिन पहले यानि कि 30 सितंबर तक मतदाता सूचना पर्ची वितरित की जानी सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाता सूचना पर्ची को मतदाताओं की पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

दृष्टिबाधित मतदाताओं को ब्रेल लिपि में ‘मतदाता सूचना पर्चियां‘ की जाएगी वितरित :
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया में दिव्यांग मतदाताओं (पीडब्ल्यूडी) की भागीदारी को आसान बनाने और सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आयोग के निर्देशानुसार सामान्य मतदाता सूचना पर्चियों के साथ-साथ दृष्टिबाधित मतदाताओं को ब्रेल लिपि में सुगम मतदाता सूचना पर्चियां भी जारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के नियम 31 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करने तथा प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदाता जागरूकता एवं सूचना के लिए सटीक एवं उचित जानकारी उपलब्ध कराने हेतू चार प्रकार के समान एवं मानकीकृत ‘मतदाता सुविधा पोस्टर‘ (वीएफपी) प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे। जिसमें मतदान केन्द्र का विवरण, उम्मीदवारों की सूची, क्या करें और क्या न करें तथा अनुमोदित पहचान दस्तावेज एवं मतदान कैसे करें से संबंधित सूचना दी होगी।

मतदान केंद्रों पर मतदाता सहायता केन्द्र किए जाएंगे स्थापित :
डीसी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि मतदान केन्द्रों पर मतदाता सहायता केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे, जिनमें बी.एल.ओ./अधिकारियों की एक टीम होगी, जो मतदाताओं को उनके मतदान केन्द्र की संख्या तथा मतदाता सूची में क्रमांक का सही पता लगाने में सहायता करेगी। मतदाता सहायता बूथ (वी.ए.बी.) को प्रमुख चिन्हों के साथ तथा इस प्रकार स्थापित किया जाएगा कि मतदान केन्द्र/भवन के निकट आते समय मतदाता को आसानी से दिखाई दें ताकि मतदान के दिन उन्हें आवश्यक सुविधा प्राप्त हो सके। ई.आर.ओ.-नेट से उत्पन्न वर्णमाला लोकेटर (अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार) मतदाता सहायता बूथ (वी.ए.बी.)पर रखा जाएगा, ताकि मतदाता सूची में नाम आसानी से खोजा जा सके तथा क्रमांक पता चल सके।