Faridabad/Alive News : महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के अनुसार फरीदाबाद पुलिस ने कोविड नियमों की अवेहलना करने वाले नागरिकों सहित दुकानदारों के चालान काटकर उन पर जुर्माना किया है।
पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि वैक्सीन की सर्टिफिकेट के बिना सार्वजनिक स्थल जैसे सब्जी मंडी, दूध-राशन की दुकान, मार्केट, शराब के ठेके, अनाज मंडी, होटल, मॉल, सरकारी कार्यालय, बस स्टैंड ,मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन, पार्क इत्यादि सार्वजनिक स्थान पर जाना वर्जित है। अगर माल्स, मार्केट, दुकानें और शराब के ठेके इत्यादि पर कोई वर्कर बिना मास्क और वैक्सीन के मिला तो नियमों की अवहेलना करने वालों पर 500 रुपये का चालान और दुकान मालिकों और वर्करों पर 5 हजार रुपए का चालान किया जाएगा।
सरकार द्वारा जारी कोविड गाइड लाइन्स के तहत सभी मॉल्स, बिग बाजार,एल्डगो, ई एफ-3 एस एल, सिल्वर मॉल और बाजारों में स्थित दुकानों की चेकिंग की गई। जिसमें दुकानदार कोविड नियमों की उल्लंघना करते हुए पाया और चैकिंग के दौरान पाया गया कि मॉल व दुकानों में काम करने वाले वर्करों ने वैक्सीन नही लगावा रखी है व ग्राहक मास्क का प्रयोग नही कर रहे थे। वहीं पुलिस ने कोविड नियमों की उल्लंघना करने वाले दुकान मालिकों के 5-5 हजार रुपए के 62 चालन किए है।
इसके अलावा बीते बुधवार को कल मास्क न पहनने वाले 416 लोगों का चालान कर 2.08 लाख का जुर्माना लगाया गया तथा 1 जनवरी से अब तक के आंकड़ों की बात करें तो मास्क के टोटल 10,334 चालन करके 51.56 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
पुलिस प्रवक्ता ने नागरिकों से कोरोना सावधानियों का प्रयोग करने की हिदायत देते हुए कहा कि फरीदाबाद पुलिस नागरिकों को कोरोना महामारी से बचाने का हर संभव प्रयास कर रही है। नागरिकों से अनुरोध है कि वह भी सरकार द्वारा जारी कोरोना नियमों का पालन करके पुलिस प्रशासन के कार्य में सहयोग करें।