November 23, 2024

बाल विवाह करना या कराना दण्डनीय अपराध: हेमा कौशिक

Faridabad/Alive News: जिला संरक्षण एंव बाल विवाह निषेध अधिकारी हेमा कौशिक ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अन्तर्गत बाल विवाह एक दण्डनीय अपराध है तथा बाल विवाह में प्रतिभागी व्यक्तियो पर भी कानूनी कार्यवाही का प्रावधान किया गया है। किसी भी बालिका, जिसने अपनी आयु 18 वर्ष पूर्ण न की हो एंव किसी भी बालक, जिसने अपनी आयु 21 वर्ष पूर्ण न की हो, का विवाह कराया जाना प्रतिबन्धित है। इस अभियान में विभिन्न क्षेत्रों के स्कूलों, कलेजों, गाँवों और शहरों में जागरूकता शिविर, सेमिनार और कार्यशालाएं आयोजित की गईं। साथ ही, सामाजिक संगठनों को भी समाहित किया गया ताकि उन्हें भी इस अभियान में सहयोग करने का मौका मिले। महिला एवं बाल विकास विभाग का उद्देश्य यह है कि हम समाज में बाल विवाह के खिलाफ संजीवनी और संचेतना का वातावरण बनाए रखें, ताकि हम सभी मिलकर इस बुराई का मुकाबला कर सकें।

उन्होंने आगे जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा सम्बंधित विभाग के कर्मचारियो को अक्षय तृतीया के दिन होने वाले बाल विवाह की रोकथाम के लिए अपने आस-पास के क्षेत्र में विशेष नजर रखने व आमजन को जागरूक करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने आमजन से अनुरोध करते हुए कहा कि यदि उनके सज्ञांन में ऐसा कोई विवाह आता है तो वे इस बारे में तत्काल हेल्पलाईन न. 112, महिला एवं बाल विकास हेल्पलाईन न0 181 या स्थानीय पुलिस स्टेशन पर सूचना दे।