New Delhi/Alive News : यदि आपके पास रेलवे का कन्फर्म टिकट और किसी वजह से आप यात्रा नहीं कर सकते तो टिकट रद्द कराने की जरूरत नहीं है। भारतीय रेलवे ने कुछ शर्तों के साथ ये व्यवस्था दी है कि आप अपना कन्फर्म टिकट परिवार के दूसरे सदस्य के नाम ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना कन्फर्म टिकट किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर करने के लिए ट्रेन के रवाना होने के कम से कम 24 घंटे पहले एक एप्लीकेशन के साथ आईडी प्रूफ चीफ रिजर्वेशन सुपरवाइजर के पास जमा कराना होगा। लेकिन विवाह कार्यक्रम में जाने वाले किसी व्यक्ति के लिए ये समय सीमा 48 घंटो की है। जिसमें विवाह समारोह के आयोजन कर्ता द्वारा एप्लीकेशन दिया जाएगा।
टिकट जिस दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर किया जाना है, उसके पहचान पत्र के साथ आधार कार्ड, वोटर आईडी की फोटो कॉपी दिखाकर ट्रासंफर करवाया जा सकता है। रेलवे ने शर्त रखी है कि ये टिकट ट्रांसफर सिर्फ ब्लड रिलेशन वाले रिश्तेदारो को ही किया जा सकेगा। इसके अलावा अगर आप सरकारी अधिकारी हैं तो अपने टिकट को अन्य सरकारी अधिकारी के नाम पर ट्रांसफर कर सकेंगे। अगर आप किसी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान के छात्र हैं तो ट्रेन के निर्धारित समय से 24 घंटे पहले किसी भी छात्र के नाम पर अपना टिकट ट्रांसफर करवा सकते हैं।