Faridabad/Alive News: हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त के लिए बड़ा बदलाव लागू किया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) ने अब प्राइवेट प्रॉपर्टीज की बिक्री और खरीद को अपने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत सभी सौदे सीधे पोर्टल पर होंगे और सरकार की निगरानी में पूरे किए जाएंगे।
नए नियमों के अनुसार, पोर्टल पर प्रॉपर्टी लिस्ट करने वाले विक्रेता को 10,000 रुपये की नॉन-रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होगी। इसके साथ ही बिक्री और खरीद पर भी कमीशन लागू किया गया है। विक्रेता को प्रॉपर्टी की मांग की गई कीमत का 0.25% कमीशन देना होगा, जबकि खरीदार को अंतिम बोली राशि का 0.50% कमीशन चुकाना पड़ेगा।
एचएसवीपी ने प्रॉपर्टी विक्रेताओं के लिए कई शर्तें भी अनिवार्य की हैं। विक्रेता को केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, कानूनी वारिस की सहमति, मुकदमों से मुक्त होने का प्रमाण और प्रॉपर्टी का पूरा विवरण पोर्टल पर अपलोड करना होगा। इसके बाद खरीदार ऑनलाइन बोली लगा सकेंगे और सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को प्रॉपर्टी मिलेगी।
सौदा तय होने के बाद स्वचालित रूप से ट्रांसफर परमिशन जारी होगी, जो 90 दिनों तक मान्य रहेगी। शुरुआती चरण में इस व्यवस्था को पांच बड़े शहरों में लागू करने का फैसला लिया गया है।

