November 18, 2024

मीटिंग के दौरान मोबाईल पर चैटिंग करने और सुनने वाले अधिकारी की खैर नहीं: काम्बोज

राज्यमंत्री ने एजेंडे की 10 शिकायतों का किया मौके पर समाधान

Rakesh Sharma /Alive News :
कुरुक्षेत्र : हरियाणा के खाद्य आपूूर्ति एवं वन राज्यमंत्री कर्णदेव काम्बोज ने कहा कि कष्ट निवारण समिति की बैठक के दौरान किसी भी अधिकारी और कर्मचारी को मोबाईल पर चैंटिंग करने और नियमित रुप से मोबाईल सुनने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सभी अधिकारियों को मीटिंग की गरिमा को बनाकर रखना होगा। इतना ही नहीं भविष्य में जो भी अधिकारी आदेशों की उल्लघंना करता पाया गया, उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

राज्यमंत्री कर्णदेव काम्बोज सोमवार को पंचायत भवन के सभागार में जिला लोक सम्पर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। इससे पहले राज्यमंत्री कर्णदेव काम्बोज ने मासिक बैठक के एजेंडे की 10 शिकायतों का मौके पर समाधान किया और बैठक के दौरान दर्जनों लोगों की विभिन्न विभागों से सम्बन्धित समस्याओं का समाधान करने के दिशा-निदेश दिए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने स्तर पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान करना सुनश्चित करें। भविष्य में कष्ट निवारण समिति के सदस्य भी लोगों की शिकायतों को देखेंगे ताकि जायज समस्याओं को ही एजेंडे में शामिल किया जा सके। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाया जा रहा है और हरियाणा प्रदेश में भी उपमंडल स्तर से लेकर राज्यस्तर तक प्रोटोकॉल के अनुसार योग दिवस मनाया जाएगा।

राज्यमंत्री ने यारा निवासी प्रेमचंद की शिकायत पर पुलिस अधिकारियों को मौके पर जाकर निशानदेही करने के आदेश दिए। गांव मिर्जापुर निवासी विद्या देवी की शिकायत पर घर के उपर से गुजर रही 33 केवी की तारों को हटवाने के मामले में स्पष्ट किया कि प्रार्थी द्वारा तारे लगने के बाद घर बनवाया गया हैं, इसलिए नियमानुसार इस मामले में कुछ नहीं किया जा सकता। मोहनपुर निवासी पंच गुरमीत की शिकायत से सम्बन्धित मामला अदालत में विचाराधीन हैं, इसलिए अदालत के फैसले के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। गांव किला सिंखा निवासी जयपाल के मामले में शिकायत कर्ता को अंतिम चेतावनी दी और कहा कि भविष्य में शिकायत मिलने पर बख्शा नहीं जाऐगा।

इस मौके पर विधायक सुभाष सुधा, विधायक डा. पवन सैनी, उपायुक्त सुमेधा कटारिया, पुलिस अधीक्षक अभिषेक गर्ग, जिप चेयरमैन गुरदयाल सुनहेड़ी, भाजपा के जिलाध्यक्ष धर्मवीर मिर्जापुर, भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मवीर डागर, थानेसर ब्लाक समिति के चेयरमैन देवी दयाल शर्मा आदि उपस्थित थे।

सीएम फ्लाईंग स्कवैड को सौंपेंगे शाहबाद जमीन मामले की जांच
राज्यमंत्री कर्णदेव काम्बोज ने कष्ट निवारण समिति के सदस्य रविन्द्र सांगवान का शाहबाद शहर के बीचोंबीच कीमती जमीन के मामले में पूरा पक्ष जानने और अनुरोध करने पर इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीएम फ्लाईंग स्कवैड के पास केस भेजने के आदेश दिए गए हैं। हालांकि इसमें बीईओ शाहबाद ने भी अपना पक्ष विस्तार से रखा।

एसपी को दिए जांच के आदेश
राज्यमंत्री कर्णदेव काम्बोज ने आकाश नगर निवासी शिवकुमार की शिकायत पर रजिस्ट्री में टैम्परिंग के मामले की जांच पुलिस अधीक्षक को सौंपी हैं। इस मामले में पुलिस अधीक्षक शिकायत कर्ता और जांच करने वाले अधिकारियों को बुलाकर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्वित की जा सके।

कानूनी राय के बाद नियमानुसार होगी कार्रवाई
सैक्टर 7 निवासी रामदिया वर्मा ने राज्यमंत्री के समक्ष शिकायत रखी की सहायक रजिस्ट्रार कुरुक्षेत्र के विरुद्ध 9 फरवरी 2016 को सीएम विंडो में शिकायत दर्ज करवाई थी। कॉपरेटिव सोसायटी पिहोवा के निरीक्षक, कनिष्ठ लेखाकार, कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड कुरुक्षेत्र के विरुद्ध शिकायत की जांच उपरंात रिपोर्ट पर आवश्यक कार्रवाई स्थानांतरित की गई थी। निरीक्षक द्वारा रिकार्ड के आधार पर निष्पक्ष जांच उपरांत रिपोर्ट सहायक रजिस्ट्रार को प्रदान की गई थी, परंतु गबन किए कर्मचारी पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। इस मामले में राज्यमंत्री ने एसडीएम शाहबाद सतबीर कुंडू का पक्ष जानने के बाद कानूनी राय लेने के आदेश दिए। इसके बाद नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

भाईचारे मेें सिंचाई के लिए दें पानी
राज्यमंत्री कर्णदेव काम्बोज ने गांव सारसा के गुरमेज सिंह की शिकायत पर सुनवाई करते हुए और बिजली विभाग के कार्यकारी अभियंता का पक्ष जानने के उपरांत कहा कि जिसके खेत में टयूबवैल लगा हुआ हैं, वह सही है और शिकायत कर्ता का टयूबवैल पर दस्तावेजों के अनुसार कोई अधिकार नहीं बनता हैं। इसके बावजूद राज्यमंत्री ने फरियादी को देखते हुए दूसरे पक्ष से भाईचारे में सिंचाई के लिए पानी देने के लिए कहा हैं।

नगर परिषद के अधीक्षक पर कार्रवाई के दिए आदेश
राज्यमंत्री ने वार्ड नम्बर 3 थानेसर निवासी बिमला की शिकायत का निवारण करते हुए और नप ईओ बीएन भारती द्वारा जांच रिपोर्ट को देखने के उपरांत तत्कालीन कुरुक्षेत्र एवं वर्तमान में कैथल नगर परिषद के अधीक्षक के खिलाफ आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं अधीक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मुख्यालय को भी पत्र लिखा गया हैं।

डीडीपीओ के नेतृत्व में 4 सदस्यों की कमेटी को दिए जांच के आदेश
राज्यमंत्री कर्णदेव काम्बोज ने टाटकी निवासी गुलाब सिंह की शिकायत पर पंचायती भूमि पर लगे पेड़ों को काटने के मामले की दोबारा जांच करने की जिम्मेवारी डीडीपीओ प्रताप सिंह, तहसीलदार पिहोवा के साथ कष्ट निवारण समिति के 2 सदस्यों की कमेटी को सौंपी हैं। कमेटी के सदस्य शीघ्र जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे।

गेस्ट टीचर को नियुक्त करने से सम्बन्धित मामले का निदेशक को भेजा केस
राज्यमंत्री ने पिछली मीटिंग की लम्बित मामलों में से यशपाल मिर्जापुर निवासी के अनुरोध पर राजकीय स्कूल में वर्ष 2006 के दौरान गेस्ट टीचर नियुक्ती के मामले में कार्रवाई करने के लिए शिक्षा विभाग के निदेशक के पास तथ्यों सहित केस भेजने के आदेश पारित किए हैं।

एडीसी, एसडीएम, डीएसपी मुख्यालय सहित पांच सदस्यीय कमेटी को सौंपी जांच
पिहोवा निवासी युद्धिष्ठर राय ने पुलिस कंट्रोल रुम करनाल और यमुनानगर में कार्यरत पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच करने के लिए एक कमेटी का गठन किया हैं। इस कमेटी में एडीसी, एसडीएम, डीएसपी मुख्यालय और कष्ट निवारण समिति के दो सदस्यों को शामिल किया