Faridabad/AliveNews: सुकिर्ती गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आगामी 11 फरवरी को न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। परिवार इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलह व समझौते के लिए स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने केसों का निस्तारण राजीनामा करके करा सकते हैं।
सीजेएम सुकिर्ती ने विस्तृत जानकारी देते हुए आगे बताया कि न्यायालय में लंबित मामलों को परस्पर सहयोग व सौहार्दपूर्ण माध्यम से निपटाने के लिए पिछले लगभग 15 वर्षों से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति का कोई मामला न्यायालय में लंबित है, वह आपसी सहमति सुलह करके राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से उसका निपटारा करवा सकता है।