Faridabad/Alive News: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश सन्दीप गर्ग की अध्यक्षता में व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ऋतु यादव के मार्गदर्शन फरीदाबाद के न्यायिक परिसर में आगामी 11 मई शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
सीजेएम ऋतु यादव ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न अदालतों में विचाराधीन केसों के दोनो पक्षों की आपसी सहमति से लंबित मामलों का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 11 मई को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत में किसी भी प्रकार के लंबित मामलों का समाधान के लिए रखा जा सकता है। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से लोग अपने लंबित पड़े मामलों को आपसी सहमति से आसानी से निपटा सकते हैं । लोक अदालत में उन्हीं मामलों को रखा जाता है, जिनका दोनों पक्षों की सहमति से समाधान किया जा सके। वहीं राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनाए गए फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील दायर नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय लोक अदालतों में रखें जाने वाले केसों में दोनों पक्षों की जीत होती है और धन तथा समय की बचत होती है। वहीं सामाजिक सरोकारों में आपसी भेदभाव भुलाकर भाईचारे की भावना बढती है, जिसका अन्य लोग भी अनुसरण करते हैं।
सीजेएम ऋतु यादव ने विभिन अदालतों में विचाराधीन केसों से सम्बंधित लोगों से आह्वान किया कि वे राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से अपने केसों का निपटारा करवाकर राष्ट्रीय लोक अदालत का फायदा उठाएं।