Faridabad/Alive News : जिले में अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्रों के लोगों के लिए अनेकों योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। यह जानकारी उपायुक्त यशपाल ने आज यहां देते हुए बताया कि इन योजनाओं में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, डॉ. बी.आर. अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना, डॉ. अंबेडकर मेधावी छात्र योजना, मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतरजातीय विवाह योजना व अत्याचार निवारण अधिनियम योजना अधिनियम 1989 हैं।
उपायुक्त ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत विभाग द्वारा बीपीएल परिवार अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग की लड़कियों की शादी में क्रमशः 51 हजार, 11 हजार रुपए की राशि एवं सभी वर्ग की विधवाओं को उनकी लड़की की शादी में 51 हजार रुपये अनुदान स्वरूप प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि बशर्ते की इसके अंतर्गत लड़की की आयु शादी के समय 18 वर्षीय या अधिक व वर की आयु 21 वर्ष से या अधिक होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त सभी वर्ग के नॉन बीपीएल परिवार जिनकी वार्षिक आय 1 लाख से कम है तथा 2.5 एकड़ से ज्यादा कृषि भूमि ना हो, को भी लड़की की शादी पर 11 हजार रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाती है।
उन्होंने ने बताया कि किसी भी वर्ग की महिला खिलाड़ी जिसने 26, ओलंपिक, 16 गैर-ओलंपिक, 22 टूर्नामेंट/चैंपियनशिप में से किसी एक में भाग लिया हो को स्वयं की शादी पर 51 हजार रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत आवेदक अपना आवेदन जिले के अंत्योदय सरल केंद्र में विभाग की वेबसाइट पर https://saralharyana.gov.in/ पर ऑनलाइन करवा सकते हैं या इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए लघु सचिवालय के स्थित अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के कमरा नम्बर 608-609 में सम्बंधित अधिकारी से सम्पर्क किया जा सकता है।