New Delhi/Alive News: उच्च न्यायालय ने बुधवार को दरियागंज स्थित उप पंजीयक कार्यालय से बड़े पैमाने पर दस्तावेजों और जमीन का रिकॉर्ड लापता होने की जांच दिल्ली पुलिस से कराने का आदेश दिया है। नलिनी मामले की जांच सहायक पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी की निगरानी में कराने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस प्रतिभा एंड सिंह ने 10 जनवरी को मामले में आश्चर्य व्यक्त किया था। उन्होंने कहा था कि यह बहुत ही गंभीर मसला है क्योंकि ट्रक के ट्रक दस्तावेज सरकारी दफ्तर से गायब हो गए हैं और अधिकारियों ने 15 साल बाद इसकी सूचना दी। वह इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप सकते हैं।
उच्च न्यायालय ने बुधवार को दरियागंज थाने को संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त की निगरानी में दस्तावेज गायब होने की जांच कराने का आदेश दिया है। न्यायालय ने एनसीआर दर्ज कराने वाले तत्कालीन सब रजिस्ट्रार को भी सुनवाई व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। साथ ही राजस्व सचिव से स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा है। 27 मार्च को इसमें अगली सुनवाई होगी।