Faridabad/Alive News : पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों के लिए बहुत कारगर है। पशुपालक किसान इसका लाभ उठाकर आजीविका के साधन विकसित कर सकते हैं। इच्छुक पशुपालक किसान सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना के तहत गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, मुर्गी के रखरखाव के लिए तीन लाख रुपये तक का ऋण लिया जा सकता है। छोटे किसानों की पशुपालन व अन्य संबद्ध क्षेत्रों से होने वाली आय को बढ़ाने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है।
डीसी ने बताया कि योजना के तहत किसान अपने पशुओं की देखभाल पर होने वाले खर्च के लिए पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकता है। कोई भी पशुपालक एक लाख 60 हजार रुपये तक की राशि की लिमिट तक का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बिना कोई जमीन गिरवी रखें व बिना किसी प्रकार गारंटी के कोलैटरल सुरक्षा बनवा सकता है। यदि कोई पशुपालक इस राशि से अधिक लिमिट का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहता है तो उसे अपनी जमीन या कोई और प्रॉपर्टी की गारंटी देना अनिवार्य होगा।
उन्होंने बताया कि पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड धारक को सालाना 7 प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर बैंक द्वारा ऋण दिया जायेगा। यदि कार्डधारक अपने ऋण का समय पर भुगतान करता है तो उसे केंद्र सरकार की तरफ से ब्याज दर 3 प्रतिशत की छूट मिल जाएगी और उसे केवल 4 प्रतिशत के हिसाब से ही ऋण चुकाना होगा। कार्ड धारक पशु पालक द्वारा ऋण की राशि जरूरत के अनुसार समय-समय पर ली जा सकती है और सुविधा अनुसार जमा करवाई जा सकती है।
पशुपालन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार यदि किसी पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड धारक द्वारा लिया गया ऋण एक साल की समय अवधि के दौरान वापस जमा नहीं करवाया जाता है, तो उसे 12 प्रतिशत सालाना ब्याज की दर से ऋण का भुगतान करना होगा।