December 26, 2024

निर्माण स्थलों पर एंटी स्माग गन लगाना अनिवार्य, अवहेलना पर होगी कार्यवाही

Faridabad/Alive News: वायु गुणवत्ता में सुधार को लेकर प्रबंधन आयोग ने लगभग सभी निर्माण स्थलों पर एंटी स्माग गन लगाना अनिवार्य कर दिया है। इसके बाद हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी सक्रिय हो गए हैं और अब अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि निमार्ण स्थलों को निर्माण सामग्री ढकी है, कचरे का निस्तारण सही तरीके से हो रहा है, पानी का छिड़काव किया जा रहा है या नही।

दरअसल, निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल-मिट्टी सबसे अधिक प्रदूषण का कारण बनते है। इसकी रोकथाम के लिए पानी का छिड़काव हो, ताकि धूल कण जमीन पर आ जाएं। 500 वर्ग मीटर या इससे ज्यादा स्थल पर निर्माण कार्यों की जानकारी जीएनसीटीडी वेब पोर्टल पर भी अपडेट करनी होगी।

चार एंटी स्माग गन लगाना जरूरी
आयोग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक एक से चार एंटी स्माग गन लगाना जरूरी है। पांच से 10 हजार वर्ग मीटर के दायरे में एक, 10 हजार से 15 हजार के निर्माण स्थल दायरे में दो, 15 से 20 हजार के दायरे में तीन और 20 हजार से अधिक वर्ग मीटर के दायरे में कम से कम चार एंटी स्माग गन लगानी होंगी।