Faridabad/Alive News : इंडियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने शुक्रवार को हार्डवेयर चौक स्थित एक होटल में प्रैस वार्ता कर शिक्षा विभाग का बड़ा खुलासा किया है। प्रैस वार्ता में इपसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डा. प्रदीप गुप्ता, महासचिव एवं कोषाध्यक्ष डा. राजेश मदान, डा. शोभित आजाद, भूपेन्द्र श्योराण, लीगल सेल के चेयरमैन डा. तरूण अरोड़ा कहा कि इंडियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने 20 मार्च 2023 को जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद, जिला उपायुक्त फरीदाबाद, डायरेक्टर सेकेंडरी एजुकेशन पंचकूला और हरियाणा सरकार के खिलाफ एक जनहित याचिका माननीय न्यायालय में दायर की थी। उस जनहित याचिका में माननीय न्यायालय को बताया कि निजी स्कूल बिना परिवार पहचान पत्र के एमआईएस पोर्टल पर विद्यार्थियों को इनरोल नहीं कर पा रहे है। इसकी सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय में जिला शिक्षा अधिकारी मुनेश चौधरी ने पेश होकर लिखित में स्टेटमेंट दी थी और उसमें कहा था कि हरियाणा सरकार, जिला उपायुक्त और जिला शिक्षा विभाग द्वारा ऐसा कोई नियम नहीं बनाया गया है कि बिना फैमिली आईडी के विद्यार्थियों का दाखिला न हो सके। लेकिन आज भी विद्यार्थियों के दाखिले करने के लिए निजी स्कूलों को शिक्षा विभाग के सरकारी पोर्टल एमआईएस पर फैमिली आईडी के बिना दाखिले नहीं कर पा रहे है।
इंडियन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लीगल सेल के चेयरमैन डा. तरूण अरोड़ा एडवोकेट ने बताया कि आज भी बच्चों के दाखिला करने के लिए हरियाणा सरकार के सरकारी पोर्टल एमआईएस पोर्टल को खोलते हैं तो वहां पर फैमिली आईडी को कंपलसरी दिखाता है और बिना उसके दाखिला नहीं हो पा रहा है।
एडवोकेट अरोड़ा ने कहा कि जल्द ही इंडियन प्राईवेट स्कूल एसोसिएशन का लीगल सेल सलाह-मशविरा करके जिला शिक्षा अधिकारी और चारों विभागों के खिलाफ एक कोर्ट ऑफ कंडप्ट व रिट याचिका हाई कोर्ट में दायर करेंगे, ताकि बिना परिवार पहचान पत्र वाले बच्चों को एडमिशन मिल सकें और वह शिक्षा ग्रहण कर सकें।