November 17, 2024

महिलाओं को उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज दर पर सब्सिडी देने की पहल

Palwal/Alive News : उपायुक्त नरेश नरवाल ने बताया कि अत्यधिक फीस व बैंकों के शिक्षा ऋण पर ब्याज दर के भार को कम करने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम ने बैंकों के माध्यम से महिलाओं लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण पर 5त्न ब्याज दर पर सब्सिडी देने की पहल की है । इसमें देश या विदेश में शिक्षा लेने वाली महिलाओं व लड़कियों को लाभ मिल सकता है।

उल्लेखनीय है कि परिवार के पास सीमित साधनों के कारण महिलाओं को उच्च शिक्षा जैसे व्यवसायिक, तकनीकी डिप्लोमा,स्नातक व चिकित्सा संबंधी इत्यादि देने से रोक दिया जाता है । उन्होंने बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक , स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति जागरूक करना है ।

उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए निगम के जिला प्रबंधक कार्यालय महिला विकास निगम कमरा नंबर 609, छठी मजिल, जिला सचिवालय सेक्टर 12 फरीदाबाद में तथा फोन नंबर 7015 48 7239 पर संपर्क कर सकते हैं।

ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया
ऋण के लिए आवेदन पत्र संबंधित बैंक से लेकर ,उसमे वर्णित सभी औपचारिकताएं पूरी करके उसी बैंक में जमा करवाना है तथा आवेदन पत्र की एक प्रति लिपि महिला विकास निगम के संबंधित जिले में जिला प्रबंधक के पास देनी होगी । ऋण स्वीकृत होने के बाद बैंक स्वीकृत पत्र की एक प्रति संबंधित जिला प्रबंधक को भेजेगा। बैंक ऋण के वितरित होने वाली हर किस्त के बाद दिनांक व ऋण की राशि सहित प्रति जिला प्रबंधक कार्यालय में भेजेगा। प्रार्थी का कोर्स खत्म होने तक या खत्म होने के 2 साल के अंदर अपनी फाइल कार्यालय में जमा करवा सकता है । उसके बाद फाइल स्वीकार नहीं होगी।

पात्रता
ऋण बैंक की उच्च शिक्षा स्कीम के अनुसार ही मिलेगा। प्रत्येक हरियाणा निवासी महिला/ लडक़ी ऋण की पात्र है । शिक्षा के लिए आमदनी,जाति एवं संप्रदाय मापदंड नहीं है। हरियाणा सरकार के कर्मचारियों की लड़किया/महिलाए भी ऋण की पात्र हैं। व्यवसायिक/ तकनीकी डिप्लोमा, स्नातक ,स्नातकोत्तर चिकित्सा इत्यादि कोर्स के लिए ऋण लेने के पात्र हैं।